
बालोतरा। जिले की स्थायी लोक अदालत, बालोतरा ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा बीमा क्लेम का भुगतान नहीं करने को सेवादोष करार देते हुए कंपनी को बीमा राशि 85,56,338 रुपये चुकाने का आदेश दिया है। अदालत ने कंपनी को उपभोक्ता सेवाओं में कमी और त्रुटि के कारण प्रार्थिया ललिता देवी को मानसिक वेदना व वाद व्यय मद में 10 हजार रुपये तथा पूरी राशि पर 6 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित भुगतान करने के निर्देश दिए।
स्थायी लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी संतोष कुमार मित्तल (सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश) एवं सदस्य कैलाशचंद माहेश्वरी (एडवोकेट) ने यह आदेश ललिता देवी बनाम एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले में सुनाया।
परिवाद के अनुसार, प्रार्थिया ललिता देवी के पति ने लिये गए लोन की सुरक्षा के लिए बीमा करवाया था। पति के निधन के बाद ललिता देवी ने बीमा क्लेम प्रस्तुत किया, लेकिन कंपनी ने क्लेम अस्वीकार कर दिया। अदालत ने इसे सेवादोष मानते हुए कंपनी को 85,56,338 रुपये (अक्षरे—पिच्यासी लाख छप्पन हजार तीन सौ अड़तीस रुपये) की बीमा राशि बीमित के ऋण खाते में जमा कराने का आदेश दिया।




