
सूरत। सारोली टेक्सटाइल मार्केट में व्यापारिक विश्वास का दुरुपयोग कर ठगी करने का मामला सामने आया है। प्राची टेक्सटाइल नामक फर्म के दलाल और मालिक ने एक व्यापारी से 11 लाख 34 हजार रुपये मूल्य का ग्रे कपड़ा मंगवाया और भुगतान किए बिना दुकान बंद कर फरार हो गए। इस संबंध में सारोली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, विजय कनैयालाल बोथरा (उम्र 44 वर्ष), निवासी सर्वे नंबर 260/3/3, डेमिनी रोड, दादरा नगर हवेली, मूल निवासी मीनाकुवानी, सरदार शहर, जिला चुरू (राज.)का सारोली स्थित विकास लॉजिस्टिक पार्क में कपड़े का कारोबार है।उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि जनवरी 2018 से मार्च 2018 के दौरान उन्होंने प्राची टेक्सटाइल नामक फर्म के साथ ग्रे कपड़े का व्यापार शुरू किया था।
सारोली पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी (1) राजेश के.शर्मा उर्फ जोशी, जो प्राची टेक्सटाइल का दलाल है तथा मूल रूप से शाहपुरा, जिला सीकर (राजस्थान) निवासी है, और (2) मदनलाल खेमचंद शर्मा उर्फ दाधीच, का प्राची टेक्सटाइल के नाम से ए-317, श्याम संगिनी मार्केट,कुंभारिया चार रास्ता, सारोली,में दुकान था तथा मूल रूप से गांव रिंगण, तहसील लाडनू, जिला नागौर (राजस्थान) का निवासी है — इन दोनों ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत फरियादी से ठगी की।
शुरुआत में व्यापारिक विश्वास स्थापित करने के लिए आरोपियों ने कुछ भुगतान समय पर किए, जिससे फरियादी को भरोसा हो गया। इसके बाद दलाल राजेश शर्मा के माध्यम से आरोपी मदनलाल शर्मा ने 2 जनवरी 2018 से 11 मार्च 2018 के बीच अलग-अलग बिलों द्वारा 11,34,436 रुपये का ग्रे कपड़ा उधार मंगवाया और भुगतान टालते रहे। बाद में आरोपियों ने अपनी दुकान बंद कर दी और फरार हो गए।
विजय ने कई बार दोनो आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन आज तक राशि का भुगतान नहीं किया गया।दोनो ने पूर्व नियोजित विश्वास में लेकर योजनाबद्ध तरीके से धोखाधड़ी कर भाग गए।
विजय द्वारा सारोली पुलिस में शिकायत करने पर सारोली पुलिस ने दलाल राजेश व व्यापारी मदनलाल शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), व 120(बी) (षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस प्रकरण की जांच पीएसआई एस.आर. राणा कर रहे हैं।