
सूरत। वित्तीय लेन-देन के विवाद में एक कपड़ा व्यापारी को मिलने के बहाने बुलाकर कार में बैठाकर सुनसान स्थान पर ले जाने, मारपीट करने और धमकी देने के मामले में सूरत की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दो आरोपियों को बरी कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सारोली स्थित लैंडमार्क मार्केट में विनायक फैशन नाम से साड़ी का कारोबार करने वाले व्यापारी श्रवणकुमार रामनिवास जाट को मिडास स्क्वेयर के पास मिलने के लिए बुलाया गया था। आरोप था कि कुलदीप शर्मा, मुकेश शर्मा तथा अन्य तीन-चार लोगों ने उन्हें अल्टो कार में बैठाकर रेलवे ट्रैक के निकट सुनसान स्थान पर ले गए।
शिकायत के अनुसार, श्रवणकुमार जाट के भाई नैणाराम के साथ हुए वित्तीय लेन-देन के विवाद को लेकर उन्हें जबरन कार में बैठाकर वहां ले जाया गया, जहां उनके साथ मारपीट की गई तथा धमकियां दी गईं। इस संबंध में दर्ज मामले की सुनवाई सूरत की अदालत में चल रही थी।
सुनवाई के दौरान आरोपी कुलदीप शर्मा और मुकेश शर्मा (दोनों निवासी गोडादरा) की ओर से अधिवक्ता कमलेश रावल ने पक्ष रखा। मामले में अभियोजन पक्ष आरोपों को पर्याप्त साक्ष्यों के साथ सिद्ध करने में असफल रहा। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए मामले से दोषमुक्त कर बरी करने का आदेश दिया।



