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सारोली कुबेरजी डेक मार्केट के व्यापारी से 55.56 लाख रुपये की धोखाधड़ी

फरीदाबाद हरियाणा के कपड़ा व्यापारी के ख़िलाफ़ सारोली पुलिस थाने में मामला दर्ज

सूरत। सारोली स्थित कुबेरजी डेक मार्केट के एक कपड़ा व्यापारी के साथ 55.56 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला सामने आया है। इस संबंध में भाठेना निवासी व्यापारी ने हरियाणा के एक कपड़ा कारोबारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार, मोहम्मद मेहफूज मसूकअली हसन (52), निवासी फ्लैट नंबर-201, अलनूर पार्क अपार्टमेंट, अमन को-ऑपरेटिव सोसायटी-1, भाठेना, सूरत, “जया एक्सपो” नाम से कपड़ा व्यवसाय संचालित करते हैं। उनकी दुकान कुबेरजी टेक्सटाइल पार्क, सारोली स्थित है, जहां वे ग्रे कपड़े की खरीद कर डाइंग-प्रिंटिंग के बाद तैयार कपड़े का व्यापार करते हैं।

उनकी पहचान फरवरी-2024 में श्याम सुंदर गुप्ता, संचालक गुप्ता सिंथेटिक्स, निवासी भगवती प्रेम निवास, 3012-ए से 3013-ए, सेक्टर-55, एफबीडी, फरीदाबाद (हरियाणा) से हुई थी। श्याम सुंदर गुप्ता ने स्वयं को पिछले 15 वर्षों से फिनिश्ड कपड़े के व्यापार से जुड़ा बताते हुए भरोसा दिलाया था कि वह व्यापारिक परंपरा के अनुसार 30 दिनों के भीतर भुगतान कर देंगे।

व्यापारी के भरोसे में आने के बाद मोहम्मद मेहफूज ने 3 मई 2024 से 30 अक्टूबर 2024 के बीच अलग-अलग खेपों में कुल 98,46,474 रुपये मूल्य का फिनिश्ड कपड़ा उधार में फरीदाबाद स्थित गुप्ता सिंथेटिक्स को भेजा। इसके बदले आरोपी ने बैंकिंग माध्यम से केवल 42,90,002 रुपये का भुगतान किया, जबकि 55,56,472 रुपये की बकाया राशि आज तक नहीं चुकाई।

सितंबर 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच भेजे गए माल का भुगतान लगातार मांगने पर आरोपी टालमटोल करता रहा और बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया। लगभग छह माह पूर्व शिकायतकर्ता स्वयं फरीदाबाद जाकर आरोपी से मिले थे, जहां आरोपी ने जल्द भुगतान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद कोई रकम नहीं चुकाई गई।

जांच के दौरान शिकायतकर्ता को जानकारी मिली कि श्याम सुंदर गुप्ता ने उनसे खरीदा गया कपड़ा अन्य व्यापारिक फर्मों को बेच दिया था। इनमें मिलाग्रोस इंटरनेशनल, बी-584, द्वितीय तल, सेक्टर-60, नोएडा (उत्तर प्रदेश), कैनिश इंटरनेशनल, जी-40, सेक्टर-63, नोएडा तथा ईशा टेक्सटाइल, ग्राम अल्लाद्दीन, पोस्ट शिहोहारा, जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश) शामिल हैं। शिकायतकर्ता द्वारा इन फर्मों से संपर्क करने पर उन्हें बताया गया कि उन्होंने खरीदे गए माल का पूरा भुगतान श्याम सुंदर गुप्ता को कर दिया था।

इस आधार पर शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने माल बेचकर अन्य पार्टियों से भुगतान प्राप्त कर लिया, लेकिन जानबूझकर उनकी 55.56 लाख रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया और उनके साथ आपराधिक विश्वासघात एवं धन की हेराफेरी की।

पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की विस्तृत जांच पुलिस इंस्पेक्टर देवेंद्रसिंह महेंद्रसिंह चौहान द्वारा की जा रही है। पुलिस व्यापारिक लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों, बैंक ट्रांजैक्शन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।

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