क्राइम

चोरी के मामले में छह आरोपियों को नियमित जमानत

सूरत। पांडेसरा पुलिस थाने में बीएनएस की धारा 303(2) एवं अन्य धाराओं के तहत दर्ज चोरी के मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों को अदालत ने नियमित जमानत प्रदान की है।

आरोपियों की ओर से अधिवक्ता धीरज आर. आंचलिया ने अदालत में दलील दी कि सभी आरोपी जांच में सहयोग करने को तैयार हैं और उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरत ने सुप्रीम कोर्ट के “Bail is a Rule, Jail is an Exception” सिद्धांत का उल्लेख करते हुए सभी छह आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके एवं समान राशि के जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत ने आरोपियों को जांच में सहयोग करने, पुलिस के समक्ष आवश्यकतानुसार उपस्थित रहने तथा गवाहों को प्रभावित नहीं करने जैसी शर्तों का पालन करने का निर्देश भी दिया।

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