
सूरत पांडेसरा क्षेत्र के कपड़ा व्यापारी से ग्रे कपड़ा खरीदकर पार्ट पेमेंट के रूप में दिया गया चेक बाउंस होने के मामले में कोर्ट ने पसोदरा निवासी व्यापारी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष की सजा सुनाई है तथा रिटर्न हुए चेक की राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित शिकायतकर्ता व्यापारी को अदा करने का आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पांडेसरा स्थित बीआरसी के सामने ‘फेम फैब्रिक्स’ नाम से वैटलेस कपड़े का व्यवसाय करने वाले संदीप प्रह्लादभाई पटेल ने अधिवक्ता अंकिता एच. पटेल के माध्यम से आरोपी भीमजी गोविंदभाई पाघडाल के विरुद्ध चेक रिटर्न का मामला न्यायालय में दायर किया था। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2022 में आरोपी भीमजी पाघडाल ने अच्छा व्यापार कराने का विश्वास दिलाकर संदीप पटेल से कुल 3.88 लाख रुपये का ग्रे कपड़ा खरीदा था और आंशिक भुगतान के रूप में 91 हजार रुपये का चेक दिया था।
बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक अनादरित (बाउंस) हो गया, जिसके बाद मामला न्यायालय में चला। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अंकिता पटेल द्वारा प्रस्तुत दलीलों एवं संबंधित न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा चेक की राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित शिकायतकर्ता को भुगतान करने का आदेश दिया।




