विकास लॉजिस्टिक मार्केट के कपड़ा व्यापारी से 1.96 लाख रुपये की धोखाधड़ी
दलाल और व्यापारी की मिलीभगत से माल खरीदी कर भुगतान से किया इनकार, व्यापारी दुकान बंद कर हुआ फरार

सूरत।सारोली इलाके के विकास लॉजिस्टिक मार्केट एक कपड़ा व्यापारी के साथ दलाल व व्यापारी की मिलीभगत से करीब 1.96 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी ने दलाल पर भरोसा कर उधारी में माल सप्लाई किया था, लेकिन भुगतान नहीं मिला और संबंधित व्यापारी दुकान बंद कर फरार हो गया। मामले को लेकर सारोली पुलिस थाने में दर्ज हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता सुनील कुमार सत्यनारायण अग्रवाल (उम्र 48 वर्ष) है, जो वर्तमान में ई/117, स्टार गैलेक्सी, वेसु, सूरत में अपने परिवार के साथ रहते हैं। वह सारोली विकास लॉजिस्टिक पार्क स्थित दुकान नं. 2028 से “सालासर सिल्क मिल्स” नामक कपड़े की फर्म का संचालन करते हैं।सुनील कुमार लेडीज़ सूट के कपड़े का व्यापार करते हैं, जिसे दलालों या सीधे व्यापारियों के माध्यम से सूरत और अन्य शहरों में सप्लाई करते हैं।
शिकायतकर्ता के अनुसार अगस्त 2023 के दौरान जब वह दुकान पर उपस्थित थे, तब कपड़ा दलाल बजरंगलाल मुंदड़ा, जिनसे वह पहले से परिचित थे, दुकान पर आए। उन्होंने बताया कि रिंगरोड स्थित पशुपति मार्केट में “कृष्णा टेक्सटाइल” नाम की एक बड़ी पार्टी उनके संपर्क में है। बजरंगलाल ने यह भी कहा कि यदि आप इस पार्टी को माल देंगे तो भुगतान आप मुझसे ही लेंगे और मैं समय पर पूरा भुगतान करवा दूंगा।
शिकायतकर्ता ने दलाल के विश्वास में आकर उसके बताए अनुसार 26 अगस्त 2023 से 19 अक्टूबर 2023 के बीच तीन अलग-अलग बिल चलन के माध्यम से कुल 2,06,093/- रुपये का लेडीज़ सूट का कपड़ा “कृष्णा टेक्सटाइल”, पशुपति मार्केट, रिंगरोड सूरत को उधारी में भेजा था।
इस दौरान व्यापारी ने मात्र 10,000/- रुपये का आंशिक भुगतान किया और बाकी रही 1,96,093/- रुपये की राशि तक भुगतान आज दिन तक नही चुकाया। जब बार-बार दलाल बजरंगलाल मुंदड़ा से भुगतान की मांग की गई, तो वह केवल आश्वासन देता रहा और टालमटोल करता रहा।
बाद में जब शिकायतकर्ता ने खुद “कृष्णा टेक्सटाइल” की दुकान पर जाकर जानकारी ली तो पता चला कि वह दुकान बंद हो चुकी है और व्यापारी भानुप्रकाश उर्फ भवानी शर्मा दुकान छोड़कर फरार हो गया है।
दलाल बजरंगलाल मुंदड़ा और व्यापारी भानुप्रकाश शर्मा ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत कपड़ा व्यापारी को विश्वास में लेकर माल उधारी में मंगवाया और जानबूझकर भुगतान नहीं किया। उन्होंने कुल 2,06,093/- रुपये का माल प्राप्त कर सिर्फ 10,000/-रुपये चुकाया और शेष राशि दबा ली।
शिकायत में सुनील अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि दोनों ने पूर्व से ही धोखाधड़ी की मंशा से मिलकर यह षड्यंत्र रचा और उनका कानूनी व्यापारिक बकाया हड़प लिया, जो एक गंभीर आपराधिक विश्वासघात का मामला है।
सारोली पुलिस ने सुनीलकुमार अग्रवाल की शिकायत के आधार पर दलाल बजरंगलाल मुंदड़ा और व्यापारी भानुप्रकाश उर्फ भवानी शर्मा के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। मामले की जांच पीएसआई एसबी नुकुम कर रही है।