businessTextileसूरत सिटी

बाल श्रम रोकथाम को लेकर फोस्टा कार्यालय में जागरूकता बैठक आयोजित

सूरत। बाल श्रम रोकथाम एवं व्यापारियों को इस विषय में जागरूक करने के उद्देश्य से गुरुवार को फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाईल एसोसिएशन (फोस्टा) के कार्यालय में श्रम एवं रोजगार विभाग, गुजरात सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण जागरूकता बैठक आयोजित की गई।

बैठक में श्रम विभाग के अधिकारियों ने उपस्थित व्यापारियों को बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाल श्रम कराना कानूनन अपराध है और इसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। साथ ही व्यापारियों से अपील की गई कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर किसी भी बच्चे से कार्य न करवाएं और यदि कहीं बाल श्रम की जानकारी मिले तो तत्काल संबंधित विभाग को सूचित करें।

नायब श्रम आयुक्त एच. एस. गामित ने कहा कि बच्चों का स्थान विद्यालय में है, कार्यस्थल पर नहीं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यापारी और उद्योगपति का सामाजिक दायित्व है कि वह बाल श्रम रोकथाम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए तथा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सहयोग करे।

बैठक में फोस्टा पदाधिकारियों ने श्रम विभाग की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि संस्था अपने सभी सदस्य व्यापारियों के बीच बाल श्रम रोकथाम को लेकर निरंतर जागरूकता फैलाएगी और कानून के पालन में प्रशासन को हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।

इस अवसर पर फोस्टा अध्यक्ष हंसराज जैन, महामंत्री दिनेश कटारिया सहित संस्था के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कपड़ा व्यापारी उपस्थित रहे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button