3 नोटिस के बाद रिन्यू नहीं कराया तो लगेगा जुर्माना, RTO की नई ऑटोमेटेड सिस्टम लागू

अहमदाबाद। अब वाहन चालकों के लिए PUC, बीमा और फिटनेस सर्टिफिकेट समय पर रिन्यू कराना और भी जरूरी हो जाएगा। RTO जल्द ही एक नई ऑटोमेटेड सिस्टम लागू करने जा रहा है, जिसके तहत दस्तावेज एक्सपायर होते ही वाहन मालिक को रिमाइंडर मैसेज भेजा जाएगा।
सामान्यतः ट्रैफिक पुलिस वाहन रोकने पर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ PUC और बीमा की जांच करती है। यदि इनमें से कोई दस्तावेज एक्सपायर पाया जाता है तो वाहन चालक पर जुर्माना लगाया जाता है। कई बार लोग अलग-अलग बहाने बनाकर कार्रवाई से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन नई व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं होगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यदि किसी वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा या PUC समाप्त हो जाएगा तो वाहन पोर्टल पर उसका स्टेटस स्वतः अपडेट हो जाएगा और वाहन को ‘डी-एक्टिवेट’ या ‘ब्लैकलिस्ट’ श्रेणी में डाल दिया जाएगा। अभी तक ऐसा देखा जाता था कि वाहन कबाड़ हो जाने के बावजूद RC बुक चालू रहने से रिकॉर्ड में वह सक्रिय दिखता था, लेकिन नई व्यवस्था में यह संभव नहीं रहेगा।
नई प्रणाली के तहत वाहन चालकों को दस्तावेज रिन्यू कराने के लिए 45 दिन का समय दिया जाएगा। इस दौरान वाहन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तीन बार नोटिस भेजी जाएगी। यदि इसके बाद भी दस्तावेज अपडेट नहीं किए गए तो यह जानकारी सीधे ट्रैफिक पुलिस और RTO को भेज दी जाएगी। इसके बाद वाहन पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
RTO के इस फैसले से शहर के करीब 38 लाख वाहन चालकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से दुर्घटना के समय बीमा क्लेम में आने वाली दिक्कतें भी कम होंगी और वाहन चालकों को समय पर जरूरी दस्तावेज अपडेट रखने में सुविधा मिलेगी।




