
सूरत। शहर के सारोली क्षेत्र में कपड़ा व्यापार से जुड़े एक व्यापारी के साथ लाखों रुपये की कथित व्यावसायिक ठगी का मामला सामने आया है। वेसु निवासी कपड़ा व्यापारी राकेश भंवरलाल कुमार की शिकायत के आधार पर सरोली पुलिस ने मध्यप्रदेश एवं सूरत के तीन व्यापारियों के विरुद्ध धोखाधड़ी व विश्वासघात का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार शिकायतकर्ता राकेश भंवरलाल कुमार (उम्र 41 वर्ष), निवासी फ्लैट नं. ए-404, मणिभद्र हाइट्स, वेसु, सूरत, “मीनाक्षी सिंथेटिक्स” नाम से कपड़े का व्यापार करते हैं। उनकी फर्म दुकान नं. 2013, राधाकृष्ण लॉजिस्टिक पार्क, सारोली में स्थित है तथा कार्यरत कार्यालय बी-4134-35, तीसरी मंजिल, आर.के.टी.एम. मार्केट, रिंग रोड, सूरत में है।
फरियादी के अनुसार वर्ष 2018 के दौरान कपड़ा दलाल गौरव ओझा ने जबलपुर के व्यापारी बन्धु जय मेहरा एवं नील मेहरा से परिचय कराया, जिन्होंने स्वयं को “देवकीनंदन क्रिएशन” फर्म का मालिक व संचालक बताया। दोनों का पता यादव मार्केट, प्रथम मंजिल, श्रीनाथ की तलैया, पी.डी. तिवारी वार्ड, जबलपुर (मध्यप्रदेश) बताया गया। तीनों ने आपसी मिलीभगत से बड़े व्यापार और समय पर भुगतान का भरोसा दिलाते हुए उधारी में कपड़ा खरीदना शुरू किया। दलाल गौरव ओझा ने भुगतान की जिम्मेदारी लेने तथा व्यापार पर 2 प्रतिशत दलाली तय करवाई। विश्वास में आकर फरियादी ने 7 फरवरी 2018 से 11 अप्रैल 2019 के बीच विभिन्न बिलों के माध्यम से कुल 22,32,894 रुपये का गारमेंट कपड़ा उधार में सप्लाई किया।
प्रारंभ में विश्वास बनाए रखने के लिए केवल 8,49,000 रुपये का भुगतान किया, जबकि शेष 13,83,894 रुपये आज तक नहीं चुकाए। बार-बार उगाही करने पर आरोपी टालमटोल करते रहे, झूठे आश्वासन देते रहे और बाद में अपनी दुकान बंद कर फरार हो गए।
तीनों आरोपियों ने मीठी-मीठी बातों और लालच देकर व्यावसायिक विश्वासघात व ठगी की है। मामले में जीएसटी बिलों की प्रतियां भी पुलिस को सौंपी गई हैं।
सरोली पुलिस स्टेशन में पीएसआई एस.बी. नकुम की उपस्थिति में शिकायत दर्ज कर बीएनएसएस-2023 की धारा 176 के तहत प्रारंभिक रिपोर्ट दर्ज की गई है तथा आगे की जांच पीएसआई एस.बी. नकुम कर रही है।। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश एवं वित्तीय लेनदेन की जांच जारी है।



