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गोडादरा राधाकृष्णा मार्केट पार्किंग में श्रमजीवी पर चोरी का आरोप लगाकर कपड़े फाड़कर मारपीट

श्रमजीवी कपड़े के थान उतारने गया था : श्रमजीवी और उसके मित्र को मारकर मोबाइल तथा 93 हजार रुपये की लूट, चार गिरफ्तार

सूरत। गोडादरा स्थित राधाकृष्णा मार्केट में उतारे गए कपड़े के थानों में एक थान कम होने तथा कपड़ा चोरी कर बेच देने का आरोप लगाकर पार्किंग में कपड़े की डिलीवरी लेने वाले चार साथियों द्वारा एक श्रमजीवी तथा उसके मित्र को डंडों से मारपीट की गई। कपड़े उतरवाकर फाड़ दिए, वीडियो बनाया और रस्सी से बांधकर श्रमजीवी के मित्र की जेब से 23 हजार नकद तथा मोबाइल लूट लिया गया, साथ ही ऑनलाइन 70 हजार रुपये भी ले लिए गए। इस मामले में गोडादरा पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
गोडादरा पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नवागाम डिंडोली स्थित राधाकृष्ण पार्क सोसायटी में बहन-बहनोई के साथ रहने वाला तथा टेम्पो में थान उतारने का मजदूरी कार्य करने वाला सूर्यकांत उर्फ दादू डोंडू पाटिल गत दोपहर गोडादरा संस्कृती मार्केट के सामने स्थित राधाकृष्णा मार्केट के पार्किंग में ग्रे कपड़े के 93 थान उतारने गया था। उस समय पार्किंग में कपड़े की डिलीवरी लेने वाले व्यापारी बुधाराम ने “एक थान कम है, तू कपड़ा चोरी कर बेच देता है” ऐसा आरोप लगाया। इसके बाद अन्य साथी शठीराम, राजेश और विनोद को बुलाकर सूर्यकांत के कपड़े उतरवाए, वीडियो बनाया और उसका मोबाइल ले लिया तथा उसके साथ काम करने वाले अनिकेत को बुलाया गया। इसके बाद दोनों मित्रों को रस्सी से बांधकर लकड़ी के फूटके और ढीकापाटु से अंधाधुंध मारपीट की गई तथा अनिकेत की जेब में मौजूद 23 हजार नकद और मोबाइल लूट लिया गया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर मोबाइल से ऑनलाइन 70 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए।
घटना के संबंध में सूर्यकांत पाटिल द्वारा गोडादरा पुलिस स्टेशन में चारों साथियों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 309(3), 309(4), 309(6), 311, 140(2), 127(2), 115(2), 117(2), 351(3), 296(बी), 54, 3(5) तथा आईटी एक्ट की धारा 66(सी), 66(डी), 66(ई) के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत की जांच कर रहे पुलिस निरीक्षक वी.बी. गोहिल ने आज चारों आरोपियों में से बुधरामभाई केसराराम बेनीवाल (उम्र 39 वर्ष, व्यवसाय-व्यापार, निवासी घर नं. ए-1/304, प्रियंका मेट्रोसिटी, गोडादरा, सूरत, मूल गांव रैयाटूंडा, पोस्ट साहेवा, तहसील तारानगर, जिला चुरु, राजस्थान), शठीराम मथुराराम चौधरी (उम्र 40 वर्ष, व्यवसाय-डिलीवरी सुपरवाइजर, निवासी घर नं. आई/143, श्याम सृष्टि अपार्टमेंट, गोडादरा, सूरत, मूल वतन गढ़ीछानी, तहसील भादरा, थाना भीराणी, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान), राजेशकुमार रामेश्वरलाल खीचर उर्फ चौधरी (उम्र 40 वर्ष, व्यवसाय-नौकरी, निवासी 01/202, प्रतीक्षा रेसिडेंसी, देवध रोड, कुंभारीया, सारोली, सूरत, मूल वतन गांव दानी कुलेडियाने, थाना साहेवा, तहसील तारानगर, जिला चुरु, राजस्थान) तथा विनोदभाई बजरंगभाई पारेख (उम्र 50 वर्ष, व्यवसाय-दलाली, निवासी घर नं. 104, रवि आशीष सोसायटी, मॉडल टाउन के पास, पर्वत पाटिया, पुना, सूरत, मूल वतन खीवच, थाना मिठड़ी, तहसील लाडनूंजी, जिला नागौर, राजस्थान) को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू की है।

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