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7.68 लाख रुपये बकाया मामले में सूरत के कपड़ा व्यापारी को मिली बड़ी कानूनी जीत

अदालत ने बेंगलुरु के व्यापारी को 9% ब्याज सहित भुगतान करने का दिया आदेश

सूरत।सूरत के सारोली स्थित टेक्सटाइल व्यापारी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। ए.एस. ट्रेडर्स के प्रोपाइटर शशांक विक्रम डालमिया द्वारा दायर वसूली मुकदमे में अदालत ने बेंगलुरु के व्यापारी को 7,68,958 रुपये की बकाया राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सारोली स्थित श्री महावीर टेक्सटाइल मार्केट में ए.एस. ट्रेडर्स नाम से कपड़ा व्यापार करने वाले शशांक विक्रम डालमिया के साथ बेंगलुरु के होसकोटे इंडस्ट्रियल एरिया स्थित “सेटनर” फर्म के प्रोपाइटर चंदनकुमार के बीच व्यापारिक संबंध थे।
वाद के अनुसार, 2 जनवरी 2023 को प्रतिवादी ने कुल 26,56,528 रुपये का कपड़ा उधार खरीदा था। इसमें से 18,87,570 रुपये का भुगतान कर दिया गया, जबकि 7,68,958 रुपये की राशि बकाया रह गई। कई बार भुगतान मांगने के बावजूद प्रतिवादी द्वारा रकम नहीं चुकाई गई।
दोनों पक्षों के बीच तय शर्त के अनुसार 30 दिनों में भुगतान करना था और देरी होने पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने की शर्त भी तय की गई थी। भुगतान नहीं मिलने पर वादी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।फरियादी के एडवोकेट विराज वी देसाई ने कोर्ट में फरियादी का पक्ष रख दलीलें की।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने वादी का दावा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिवादी को 7,68,958 रुपये की बकाया राशि पर मुकदमा दायर करने की तारीख से भुगतान होने तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया।
साथ ही अदालत ने मुकदमे का पूरा खर्च भी प्रतिवादी द्वारा वहन करने का निर्देश दिया है, जिसमें मेडिएशन फीस भी शामिल है।
यह फैसला 8 अप्रैल 2026 को खुली अदालत में सुनाया गया।

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