
सूरत। चेक बाउंस के एक मामले में कोर्ट ने कपड़ा व्यापारी को दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष की सजा सुनाई है तथा चेक की पूरी राशि शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में चुकाने का आदेश दिया है।
मामले की जानकारी के अनुसार भाठेना स्थित खोडियार नगर निवासी मेहुल प्रवीणभाई मसाणीवाला होलसेल में लेस की खरीद-फरोख्त कर जॉबवर्क का काम करते हैं। इसी दौरान उनकी पहचान सलाबतपुरा क्षेत्र में इच्छाडोसी की वाड़ी के पास नोबल अपार्टमेंट में रहने वाले लेस कारोबारी प्रजेश धीरजलाल कपाड़िया से हुई थी।
प्रजेश कपाड़िया ने मेहुलभाई से करीब 1.30 लाख रुपये का माल उधार खरीदा और भुगतान के लिए चेक दिया था। जब मेहुलभाई ने चेक बैंक में जमा कराया तो वह रिटर्न (बाउंस) हो गया। इसके बाद मेहुलभाई ने कई बार भुगतान की मांग की, लेकिन आरोपी ने न तो कोई जवाब दिया और न ही रकम चुकाई।
जिसके बाद मेहुलभाई ने एडवोकेट तेजश आर. जरीवाला के माध्यम से सूरत कोर्ट में चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी प्रजेश कपाड़िया को दोषी मानते हुए 1 वर्ष की सजा सुनाई तथा चेक की 1.30 लाख रुपये की राशि शिकायतकर्ता को वसूल कर देने का आदेश दिया।



