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एमएसएमई संशोधन विधेयक-2026 संसद में पारित, दक्षिण गुजरात के उद्योगों को मिलेगा बड़ा लाभ

समय पर भुगतान और तेज विवाद निपटारे से सूरत के टेक्सटाइल व औद्योगिक क्षेत्र के नकदी प्रवाह में सुधार की उम्मीद

सूरत, 8 अगस्त। संसद के दोनों सदनों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक-2026 पारित होने का दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्वागत किया है। राज्यसभा में 3 अगस्त और लोकसभा में 7 अगस्त को विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। चैंबर पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री तथा संसद के दोनों सदनों के प्रति आभार जताया।

चैंबर अध्यक्ष अशोक जीरावाला ने कहा कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। गुजरात के कुल एमएसएमई में करीब 48 प्रतिशत इकाइयां दक्षिण गुजरात में हैं। ऐसे में संशोधित कानून का सूरत सहित पूरे दक्षिण गुजरात के उद्योगों पर सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। समय पर भुगतान की व्यवस्था मजबूत होने से लंबित भुगतानों की समस्या कम होगी और व्यापारिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनेगी।

चैंबर उपाध्यक्ष रवि राज देसाई ने कहा कि विलंबित भुगतान पर नियंत्रण, टीआरईडीएस को बढ़ावा और विवादों के समयबद्ध निपटारे से सूरत के टेक्सटाइल उद्योग को विशेष लाभ मिलेगा। ग्रे कपड़ा, डाई, केमिकल, पैकेजिंग और मजदूरी जैसे कारोबारों में नकदी का प्रवाह बेहतर होगा।

मानद मंत्री परेश लाठिया और मानद कोषाध्यक्ष अतुल पटेल ने बताया कि नए प्रावधानों के तहत मध्यस्थता 90 दिनों में पूरी करने तथा विफल होने पर 30 दिनों में मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू करने का प्रावधान है। चैंबर जल्द ही एमएसएमई उद्यमियों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित करेगा और आवश्यक मंजूरी मिलने पर विशेष मध्यस्थता केंद्र शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

विधेयक में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के एमएसएमई चालानों को आरबीआई-अधिकृत टीआरईडीएस मंच से भेजने, ऑनलाइन मध्यस्थता एवं पंचाट, पुरस्कार राशि की प्रभावी वसूली तथा अपील के दौरान 75 प्रतिशत राशि जमा कराने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इससे एमएसएमई को समय पर भुगतान और मजबूत वित्तीय सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।

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