businessTextileक्राइमसूरत सिटी

15 लाख के चेक बाउंस मामले में कपड़ा व्यापारी को एक साल की सजा

उधारी का भुगतान नहीं करने पर कोर्ट का फैसला, चेक राशि बतौर मुआवजा चुकाने का आदेश

सूरत। 15 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में अदालत ने कपड़ा व्यापारी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को चेक की पूरी राशि शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में अदा करने का आदेश भी दिया है।

जानकारी के अनुसार, लंबे हनुमान रोड स्थित कृष्णानगर निवासी हिरनभाई नाकराणी ‘सुंदरम टेक्सटाइल’ के नाम से कपड़े का व्यापार करते हैं। व्यापारिक संबंधों के चलते उनकी पहचान अलथान स्थित रामेश्वर ग्रीन निवासी तथा ‘टेक्सो फैब’ के मालिक सुनील हरीशचंद्र जरीवाला से हुई थी।

बताया गया कि सुनील जरीवाला ने हिरनभाई से उधारी पर कपड़े का माल खरीदा था, जिसके भुगतान के एवज में 15 लाख रुपए का चेक दिया था। जब शिकायतकर्ता ने उक्त चेक बैंक में जमा कराया तो वह अपर्याप्त निधि (इंसफिशिएंट फंड) के कारण बाउंस हो गया।

इसके बाद हिरनभाई ने कई बार भुगतान की मांग की, लेकिन रकम अदा नहीं की गई। अंततः उन्होंने एडवोकेट रमेशभाई जीवाणी और भौतिक गोरसिया के माध्यम से सूरत कोर्ट में चेक रिटर्न का मामला दायर किया।

सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी सुनील हरीशचंद्र जरीवाला को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई और 15 लाख रुपए शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर चुकाने का आदेश दिया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button