सूरत सिटी

चेक रिटर्न मामलों में हिमांशु शाह को एक-एक वर्ष की सजा

9 अलग-अलग मामलों में अदालत का फैसला, ब्याज सहित राशि चुकाने का आदेश

सूरत-सूरत की अदालत ने 9 अलग-अलग चेक रिटर्न मामलों में कपड़ा व्यापारी हिमांशु शाह को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक मामले में एक-एक वर्ष की साधारण कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने चेक की मूल राशि ब्याज सहित शिकायतकर्ता को अदा करने का भी आदेश दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, सूरत के सचिन जीआईडीसी क्षेत्र स्थित रिघन फैशन्स कंपनी से एच.सी. शाह के नाम से व्यवसाय करने वाले हिमांशु चंदूलाल शाह ने उधार में यार्न एवं कपड़े की खरीदारी की थी। बकाया भुगतान के लिए हिमांशु शाह ने कुल 70.03 लाख रुपये के चेक दिए थे, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर सभी चेक अनादृत हो गए।

इसके बाद रिघन फैशन्स के डायरेक्टर दिनेश धनकाणी ने हिमांशु शाह के खिलाफ सूरत कोर्ट में 9 अलग-अलग चेक रिटर्न शिकायतें दर्ज कराई थीं। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए प्रत्येक मामले में एक-एक वर्ष की साधारण कैद तथा चेक की राशि मुआवजे के रूप में अदा करने का आदेश दिया।

शिकायत पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केतन पी. रेशमवाला एवं जीमी बी. कांटलीवाला ने प्रभावी पैरवी की।

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