
रिपोर्ट: नारायण शर्मा
टेक्स कंसलटेंट
सूरत।फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 15 सितम्बर 2025 तय की गई है। अब रिटर्न फाइल करने के लिए केवल दो दिन शेष हैं। इस बार सरकार ने फॉर्म देर से उपलब्ध कराए जाने के कारण 31 जुलाई की मूल समयसीमा को बढ़ाकर 15 सितम्बर कर दिया था।
इसके बावजूद बड़ी संख्या में करदाताओं के रिटर्न अभी भी लंबित हैं। करदाता और चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) दोनों ही परेशान हैं क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल पिछले दो दिनों से बेहद धीमी गति से चल रहा है। पोर्टल की रफ्तार को लोग मजाक में “लोकल ट्रेन” से तुलना कर रहे हैं। इसके कारण AIS, TIS और 26AS जैसे दस्तावेज डाउनलोड करने में कठिनाई हो रही है, जिससे रिटर्न अपलोड करने की प्रक्रिया भी बाधित हो रही है।
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस बार भी रिटर्न फाइलिंग की समयसीमा को आगे बढ़ाएगी या फिर करदाताओं को लेट फीस चुकाकर ही राहत मिल पाएगी। भारी दबाव और तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए करदाताओं को उम्मीद है कि सरकार कुछ राहत प्रदान करेगी, हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
करदाताओं की नजरें अब पूरी तरह सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं।




