
सूरत।सूरत के सलाबतपुरा क्षेत्र स्थित भाणावाला अपार्टमेंट के एक कपड़ा व्यापारी से नोएडा की एक निजी कंपनी के तीन निदेशकों द्वारा उधार माल खरीदकर भुगतान नहीं करने की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सलाबतपुरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420 और 114 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, मनोजकुमार रतनकुमार साध (उम्र 63), निवासी मिलाप रेसिडेंसी, वेसु, सूरत, सलाबतपुरा क्षेत्र के भाणा वाला अपार्टमेंट में ‘बी.आर. ट्रेडर्स’ नामक फर्म के माध्यम से कपड़ा व्यवसाय करते हैं। उन्होंने नोएडा स्थित ऑर्चिड ईंट. आउटफिट प्रा. लि. के निदेशकों सरद जैन, आरती जैन और ध्रुव जैन को दिनांक 18 फरवरी 2022 से 9 मई 2022 के दौरान अलग-अलग बिलों के माध्यम से कुल ₹47,00,362/- मूल्य का कपड़ा उधार भेजा था।
व्यापारी के अनुसार, उक्त कंपनी ने केवल ₹3,35,238/- का आंशिक भुगतान किया और शेष ₹43,65,124/- की राशि अब तक नहीं चुकाई। जब बकाया की मांग की गई तो आरोपियों ने धमकी देते हुए भुगतान करने से मना कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि तीनों निदेशकों ने स्वयं को प्रतिष्ठित व्यापारी दर्शाकर विश्वास में लिया और जानबूझकर कपड़ा माल का भुगतान नहीं किया, जिससे यह आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का मामला बनता है।
इस संबंध में शिकायत दर्ज कर पुलिस आयुक्त कार्यालय से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात सलाबतपुरा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। आगे की जांच पीएसआई पी.के. चौधरी द्वारा की जा रही है।