
सूरत।सूरत के पर्बत पाटिया क्षेत्र में एक किराना दुकानदार के 13 वर्षीय पुत्र के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती हुई 23 वर्षीय महिला ट्यूशन शिक्षिका के गर्भ का मेडिकल प्रक्रिया द्वारा समापन कर दिया गया है। पुना पुलिस द्वारा आरोपी शिक्षिका को गिरफ्तार कर लाजपोर जेल भेजे जाने के बाद, उसने स्वेच्छा से गर्भपात कराने के लिए अधिवक्ता वाजिद शेख के माध्यम से स्पेशल पोक्सो कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिविल अस्पताल (सम्मीमेर) के गायनेकोलॉजी विभाग से मेडिकल रिपोर्ट मंगाई थी। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि आरोपी शिक्षिका 22 सप्ताह और तीन दिन की गर्भवती है। साथ ही, पेशाब और अन्य परीक्षणों में भी गर्भावस्था की पुष्टि हुई थी।
गायनेकोलॉजी विभाग के प्रमुख ने कोर्ट को बताया कि शिक्षिका की उम्र 23 वर्ष है, वह विवाहित नहीं है, और ऐसे में गर्भावस्था उसके मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। आरोपी स्वयं भी गर्भ समाप्त करना चाहती थी। सभी जोखिमों और लाभों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने गर्भपात की सिफारिश की।
कोर्ट ने रिपोर्ट को ध्यान में लेते हुए शिक्षिका की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी। इसके पश्चात पुना पुलिस ने शिक्षिका को लाजपोर जेल से सिविल अस्पताल स्थानांतरित किया। प्रारंभ में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण प्रक्रिया संभव नहीं हो सकी थी, किंतु देर रात करीब तीन बजे गर्भपात कर दिया गया। अधिवक्ता वाजिद शेख ने यह जानकारी दी।
गर्भ के डीएनए परीक्षण हेतु आवश्यक नमूने अस्पताल द्वारा सुरक्षित रखे गए हैं।