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सूरत के व्यापारी से 90 लाख की ठगी करने वाले मूल पाकिस्तान निवासी सुंदरसिंह गुज्जराल की जमानत याचिका खारिज

 

सूरत: टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आकर दिल्ली में रहने वाले मूल पाकिस्तान निवासी सुंदरसिंह गुज्जराल ने सूरत के व्यापारी से 90 लाख रुपये की ठगी की थी। इस मामले में उसने जमानत के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

मामले की जानकारी के अनुसार, नई दिल्ली में रहने वाला सुंदरसिंह उर्फ़ तरलोकसिंह गुज्जराल मूल रूप से पाकिस्तान के पेशावर का निवासी है। वह भारत टूरिस्ट वीजा पर आया था और सूरत के व्यापारियों से कपड़ा खरीदकर पेमेंट नहीं चुकाया। इस तरह उसने कुल 90 लाख रुपये की ठगी की।

ठगी की शिकायत पांडेसरा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, जिसके बाद आरोपी पाकिस्तान भाग गया था। कुछ समय बाद जब वह दोबारा भारत लौटा तो पुलिस को उसकी जानकारी मिली और दिल्ली से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वर्तमान में वह लाजपोर जेल में बंद है।

सुंदरसिंह ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की, लेकिन सरकारी पक्ष ने इसका विरोध करते हुए दलील दी कि इस मामले का एक अन्य आरोपी पहले जमानत मिलने के बाद पासपोर्ट रिन्यू कराने के बहाने कोर्ट से पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान भाग गया था। ऐसे में सुंदरसिंह के भी फरार होने की पूरी संभावना है, इसलिए उसकी जमानत खारिज की जाए।

फरियादी की ओर से अधिवक्ता विरल मेहता ने भी जमानत याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने सभी दलीलों पर विचार करते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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