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1 जुलाई 2025 से लॉन्च होगा ई-वे बिल पोर्टल 2.0,दोनों पोर्टल रहेंगे सक्रिय,

करदाताओं और ट्रांसपोर्टर्स को मिलेगी अतिरिक्त सुविधा-नारायण शर्मा

सूरत। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा 16 जून 2025 को जीएसटी पोर्टल पर एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें बताया गया कि करदाताओं की लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए ई-वे बिल पोर्टल 2.0 विकसित किया गया है। जीएसटीएन (GSTN) ने इसकी औपचारिक लॉन्चिंग 1 जुलाई 2025 से करने की घोषणा की है।

नया ई-वे बिल पोर्टल 2.0 पहले की तरह ही कार्य करेगा, लेकिन इसमें अधिक तकनीकी लचीलापन और वैकल्पिक उपयोग की सुविधा होगी। करदाता अब दोनों पोर्टल (1.0 और 2.0) पर ई-वे बिल बना सकेंगे। इसके अलावा, समेकित ई-वे बिल, ट्रांसपोर्टर अपडेट, पार्ट-बी विस्तार, वाहन विवरण अपडेट जैसे सभी कार्य दोनों पोर्टलों पर संभव होंगे।

ई-वे बिल पोर्टल 2.0 का मुख्य उद्देश्य है कि यदि किसी तकनीकी कारणवश एक पोर्टल पर कठिनाई हो, तो करदाता बिना रुकावट दूसरे पोर्टल का उपयोग कर सके। दोनों पोर्टलों के बीच क्रॉस-ऑपरेशन पूरी तरह से सक्षम रहेगा। उदाहरण के लिए, ई-वे बिल 1.0 पर जेनरेट किए गए किसी बिल का अपडेट 2.0 पर किया जा सकेगा और इसके विपरीत भी।

यह सुविधा विशेष रूप से तब उपयोगी होगी जब किसी पोर्टल पर तकनीकी समस्या हो। ऐसे में ई-वे बिल 1.0 पर बने बिल का पार्ट-बी विवरण पोर्टल 2.0 पर अपडेट किया जा सकेगा, और दोनों संस्करण की ई-वे बिल स्लिप को समान रूप से उपयोग में लाया जा सकेगा।

इस नई व्यवस्था से करदाताओं और ट्रांसपोर्टरों दोनों को सुविधा, विकल्प और तकनीकी स्थिरता मिलेगी, जिससे व्यापार संचालन अधिक सुगम और निर्बाध होगा। यह जीएसटी प्रणाली को अधिक लचीला और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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