उधारी में कपड़ा खरीदकर भुगतान नहीं करने वाले व्यापारी को डेढ़ साल की सजा
चेक बाउंस मामले में अदालत का फैसला, ब्याज सहित रकम लौटाने का आदेश

सूरत। उधारी में ग्रे कपड़े का माल खरीदकर भुगतान नहीं करने और दिए गए चेक के बाउंस होने के मामले में अदालत ने एक व्यापारी को दोषी ठहराते हुए डेढ़ वर्ष की साधारण कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने चेक की राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को लौटाने का आदेश भी दिया है।
मामले के अनुसार, दृष्टि क्रिएशन की मालिक वनीताबेन बटुकभाई कल्थिया, जो कतरगाम के गजेरा सर्कल स्थित महावीर नगर में रहती हैं, उनकी मुलाकात रिंग रोड स्थित अनुपम टेक्सटाइल मार्केट में “वंश टेक्सटाइल” नाम से व्यापार करने वाले व्यापारी सुनीलकुमार प्रकाशचंद्र कोठारी से हुई थी। सुनीलकुमार ने बाजार में अपनी अच्छी साख बताते हुए वनीताबेन से करीब 15.64 लाख रुपये का ग्रे कपड़े का माल उधार में खरीदा था।
इस रकम में से कुछ भुगतान कर दिया गया था, लेकिन बाकी बकाया राशि में से 2.18 लाख रुपये का एक चेक दिया गया। शिकायतकर्ता द्वारा चेक बैंक में जमा कराने पर वह बाउंस हो गया। इसके बाद वनीताबेन के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक बटुकभाई ने अधिवक्ता विपुल रुपारेलिया के माध्यम से सूरत कोर्ट में चेक रिटर्न का मामला दर्ज कराया था।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी सुनीलकुमार कोठारी को दोषी करार देते हुए डेढ़ वर्ष की साधारण कैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि चेक की राशि शिकायतकर्ता को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा की जाए।



