
सूरत। सारोली स्थित अवध-2 टेक्सटाइल मार्केट के एक कपड़ा व्यापारी के साथ 12.57 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। व्यापारी ने एक दलाल के माध्यम से तमिलनाडु के चार व्यापारियों को उधार में कपड़ा सप्लाई किया था, लेकिन बाद में सभी ने भुगतान करने से इंकार कर दिया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, भटार चार रास्ता स्थित भगवती कृपा सोनमदीप कॉम्प्लेक्स निवासी मुकेशभाई हरिचंद्र अग्रवाल, सारोली अवध-2 मार्केट में “योगी इम्पे” नामक फर्म चलाते हैं। वर्ष 2020 में कपड़ा दलाल शिवेंद्र सिंह, जो “श्री शंकर एजेंसी” का संचालक है और मदुरई (तमिलनाडु) का रहने वाला है, उनकी दुकान पर आया था। उसने भरोसा दिलाया कि वह तमिलनाडु के कई व्यापारियों से परिचित है और उसके माध्यम से माल भेजने पर समय पर भुगतान की जिम्मेदारी उसकी रहेगी। इसके बदले उसने 2 प्रतिशत कमीशन की शर्त रखी।
दलाल पर विश्वास कर व्यापारी ने उसके बताए अनुसार चार व्यापारियों को उधार में कपड़ा भेजा। इसमें वीवीआर गारमेंट के मालिक शेखर नाथम को 2,82,551 रुपये, प्रशांत गारमेंट के मालिक प्रशांत को 6,89,966 रुपये, बाला शर्ट के मालिक वीरन चेफियार बालन को 2,87,885 रुपये तथा ए-वन शर्ट के मालिक रवि को 57,185 रुपये का माल दिया गया। इस तरह कुल 12,57,587 रुपये का कपड़ा सप्लाई किया गया।
समय बीतने के बावजूद भुगतान नहीं मिलने पर जब व्यापारी ने पैसे की मांग की, तो आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दी और झूठे वादे करते रहे। आखिरकार दलाल और चारों व्यापारियों द्वारा मिलकर ठगी किए जाने पर पीड़ित ने सारोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।



