
सूरत। सारोली क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा कपड़े के पार्सल मुंबई भेजने के नाम पर बुकिंग लेकर माल गंतव्य तक नहीं पहुंचाने का मामला सामने आया है। व्यापारी की शिकायत पर सारोली पुलिस ने कंपनी के मैनेजर और संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार मोटा वराछा स्थित साईं श्रद्धा रेसिडेंसी में रहने वाले तथा मूल रूप से अमरेली जिले के भालवाव गांव निवासी कपड़ा व्यापारी भवदीप लवजीभाई धामेलिया (36) ने शिकायत दर्ज कराई है। फरियादी ने बताया कि सारोली स्थित विकास लॉजिस्टिक मार्केट के पास बालाजी पार्किंग में संचालित “श्री नाकोड़ा कार्गो” में कपड़ा पार्सल मुंबई भेजने के लिए बुकिंग कराई थी।
आरोप है कि “श्री नाकोड़ा कार्गो” के मैनेजर रोहित पांडे तथा संचालक अंकित राकेश कुमार मिश्रा ने फरियादी से कपड़े के दो पार्सल स्वीकार कर बिल्टी भी बना दी और माल मुंबई स्थित व्यापारी मोहम्मद इब्राहिम सुदान, “अल कुश्वा” फर्म, सैम्युअल स्ट्रीट, होली व्यू, खोजा जमात खाना के पास भेजने का आश्वासन दिया। दोनों पार्सलों में कुल 2,32,473 रुपये कीमत का कपड़ा माल था।
शिकायत के अनुसार पार्सल मुंबई नहीं पहुंचाए गए और आरोपियों द्वारा माल अपने पास रखकर अथवा अन्यत्र खपा देने की आशंका जताई गई है। बार-बार संपर्क करने के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर फरियादी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
इस मामले में सारोली पुलिस थाने में एफआईआर नंबर 0252/2026 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) एवं 54 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच एएसआई धनंजयभाई संजयभाई कर रहे हैं तथा आगे की कार्रवाई जारी है।



