
अहमदाबाद। सूरत टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े विवाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करते हुए जिला रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ सूरत को आठ सप्ताह के भीतर लंबित शिकायत का निस्तारण करने का निर्देश दिया है। मा. न्यायमूर्ति अनिरुद्धा पी. मये की पीठ ने विशेष सिविल आवेदन संख्या 10049/2025, किशोर जयप्रकाश अग्रवाल (सदस्य, सूरत टेक्सटाइल मार्केट) बनाम जिला रजिस्ट्रार एवं अन्य में यह आदेश जारी किया।
सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता दो सप्ताह के भीतर जिला रजिस्ट्रार के समक्ष नया प्रतिवेदन/शिकायत दाखिल करेगा। इस पर न्यायालय ने निर्देश दिए कि जिला रजिस्ट्रार याचिकाकर्ता को प्रभावी सुनवाई का अवसर प्रदान करे और शिकायत पर गुण-दोष के आधार पर तथा विधि अनुसार निर्णय करे। अदालत ने पूरी प्रक्रिया अधिमानतः आठ सप्ताह में पूर्ण करने और निर्णय के बाद एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को सूचना देने के आदेश भी दिए।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और यह आदेश केवल शिकायत के शीघ्र निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। इस निर्देश से सूरत टेक्सटाइल मार्केट विवाद में आगे की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है।




