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EMI नहीं चुकाने पर बैंक कर सकेंगे मोबाइल-लैपटॉप लॉक, RBI ने जारी किए नए नियम

1 जनवरी 2027 से होंगे लागू; 60 दिन से अधिक डिफॉल्ट पर ही पूरी तरह लॉक होगा डिवाइस, ग्राहकों की निजता और जरूरी सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने EMI पर खरीदे गए स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप से जुड़े लोन डिफॉल्ट के मामलों में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार, यदि ग्राहक 60 दिनों से अधिक समय तक EMI का भुगतान नहीं करता है, तभी बैंक या फाइनेंस कंपनी संबंधित डिवाइस को पूरी तरह लॉक कर सकेगी। ये नियम 1 जनवरी 2027 से पूरे देश में लागू होंगे।

RBI ने स्पष्ट किया है कि केवल एक EMI छूट जाने पर डिवाइस तुरंत लॉक नहीं किया जा सकेगा। पहले 30 दिनों तक केवल नोटिस और रिकवरी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 30 से 60 दिनों के बीच सीमित तकनीकी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान आउटगोइंग कॉल जैसी आवश्यक सुविधाएं बंद नहीं की जा सकेंगी। 60 दिन से अधिक डिफॉल्ट होने पर ही अनुबंध की शर्तों के अनुसार डिवाइस को पूर्ण रूप से लॉक किया जा सकेगा।

ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए RBI ने कई महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए हैं। डिवाइस लॉक होने के बाद भी इनकमिंग कॉल, SMS, SOS और अन्य आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। बैंक या फाइनेंस कंपनी ग्राहक के निजी डेटा, जैसे कॉन्टैक्ट्स, फोटो, कॉल लॉग, लोकेशन हिस्ट्री या निजी संदेशों तक पहुंच नहीं बना सकेगी।

यदि ग्राहक बकाया राशि का भुगतान कर देता है, तो बैंक को एक घंटे के भीतर डिवाइस अनलॉक करना होगा। देरी होने पर प्रति घंटे 250 रुपये का मुआवजा देना होगा। यह नियम केवल उसी मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर लागू होगा, जिसे संबंधित लोन के माध्यम से खरीदा गया है। इसके अलावा RBI ने रिकवरी एजेंटों से जुड़े कुछ प्रावधानों में भी बदलाव कर वित्तीय संस्थानों को राहत प्रदान की है

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