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उधारी में कपड़ा खरीद भुगतान नहीं करने वाले व्यापारी को एक वर्ष की सजा

सूरत। चेक रिटर्न के मामले में अदालत ने राजस्थान के एक व्यापारी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सजा सुनाई है तथा चेक की राशि परिवादी को मुआवजे के रूप में अदा करने का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार रिंग रोड स्थित मिलेनियम मार्केट में वीर क्रिएशन के नाम से व्यापार करने वाले व्यापारी संजय संपतराज जीरावाला की पहचान राजस्थान निवासी व्यापारी महिपालकुमार बोरोना से हुई थी। महिपालकुमार विजयलक्ष्मी साड़ीज के नाम से व्यापार करते थे। व्यापारिक संबंधों के दौरान महिपालकुमार ने संजय जीरावाला से करीब 1.80 लाख रुपए का कपड़ा खरीदा था, जिसमें से 1.38 लाख रुपए का भुगतान बाकी था। बकाया राशि के भुगतान के लिए आरोपी ने 99 हजार रुपए का चेक दिया था।

परिवादी द्वारा चेक बैंक में जमा कराने पर वह अनादरित (रिटर्न) हो गया। इसके बाद संजय जीरावाला ने एडवोकेट धर्मेश गांधी के माध्यम से सूरत की अदालत में चेक रिटर्न की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी महिपालकुमार बोरोना को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा चेक की राशि परिवादी को मुआवजे के रूप में चुकाने का आदेश दिया।

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