
सूरत।उत्राण निवासी व्यापारी के साथ 70 लाख रुपए की ठगी के मामले में आरोपी मयूर वडोदोरिया को कोर्ट ने नियमित जमानत मंजूर कर दी है।
मामले की जानकारी के अनुसार बड़े वराछा स्थित तुलसी आर्केड में कर्पेश वसोया की एम्ब्रॉयडरी यूनिट की ऑफिस में मयूर वडोदोरिया अकाउंटेंट का काम करता था। वियतनाम से लौटने के बाद मयूर ने व्यापारी को यूएसडीटी (USDT) में निवेश कर भारी मुनाफा दिलाने का झांसा दिया। व्यापारी ने इस बारे में अपने मुंबई स्थित भागीदार से चर्चा की। भागीदार ने 70 लाख रुपए आंगड़िया मार्फत भेजे, जिसे मयूर ने प्राप्त कर लिया। उसने व्यापारी को भरोसा दिलाया कि 15 मिनट में यूएसडीटी खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
लेकिन रकम वापस न करने पर व्यापारी ने राशि की मांग की तो केवल 9.50 लाख रुपए लौटाए गए और शेष 61.50 लाख रुपए हड़प लिए गए। इस पर व्यापारी ने उत्राण पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी।
इस बीच जेल में बंद आरोपी मयूर वडोदोरिया ने एडवोकेट पारस वसानी के जरिए कोर्ट में नियमित जमानत अर्जी दायर की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।




