
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वस्तुओं के लिए केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) की नई दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होंगी। इसके साथ ही अब राज्यों को भी राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) की दरें अधिसूचित करनी होंगी। जीएसटी ढांचे के तहत राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से बांटा जाता है।
नई दरों के अनुसार अब केवल दो मुख्य स्लैब—5 और 18 प्रतिशत—प्रभावी होंगे। जबकि लग्जरी और अवगुण (डिमेरिट) वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के अलावा उपकर (सेस) जारी रहेगा। अभी तक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार दरों में वसूला जा रहा था, जिसे अब सरल बनाते हुए दो दरों तक सीमित कर दिया गया है।
नई जीएसटी दरें
- सामान्य वस्तुएं : 5% और 18%
- लग्जरी/डिमेरिट वस्तुएं : 40%
- तंबाकू व संबंधित उत्पाद : 28% + उपकर
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में विभिन्न वस्तुओं की दरों की स्पष्ट अनुसूचियां दी गई हैं, जिससे अब किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम दरों में एकरूपता लाकर उपभोक्ताओं और व्यापार जगत दोनों के लिए राहतकारी साबित होगा।
हालांकि अब जिम्मेदारी उद्योग जगत पर आ गई है। व्यापार और कंपनियों को अपने मूल्य निर्धारण में संशोधन करना होगा, बिलिंग और एकाउंटिंग सिस्टम को तुरंत अपडेट करना होगा और आपूर्ति श्रृंखला में नई दरों का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।
इस सुधार की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उद्योग और व्यापार जगत संशोधित दरों को कितनी पारदर्शिता और तत्परता से अपनाता है।
- 3 और 4 सितंबर को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में दरों को कम करने का निर्णय लिया गया था।
- केंद्र ने अब अधिसूचना जारी कर दी है, राज्य भी जल्द अपनी अधिसूचनाएं जारी करेंगे।
- नई दरें नवरात्र के पहले दिन यानी 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।




