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अरिहंत मार्केट के व्यापारी से 37.86 लाख रुपये की धोखाधड़ी

साड़ियों का माल लेकर भुगतान नहीं किया, बेंगलुरु के व्यापारी पर धोखाधड़ी का आरोप सूरत के कपड़ा कारोबारी ने विश्वास में लेकर माल मंगवाने और बाद में दुकान बंद कर हुआ फरार

सूरत। सलाबतपुरा रिंग रोड स्थित अरिहंत मार्केट के एक कपड़ा व्यापारी ने बेंगलुरु के व्यापारी के खिलाफ करीब 37.86 लाख रुपये की साड़ी का माल लेकर उसका भुगतान नहीं करने और विश्वासघात व धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज कराई है।आरोपी ने शुरुआत में समय पर भुगतान कर उसका विश्वास जीता और बाद में बड़ी मात्रा में माल मंगवाकर भुगतान टालता रहा। जब शिकायतकर्ता बेंगलुरु स्थित आरोपी की दुकान पर पहुंचा तो दुकान बंद मिली और आरोपी वहां से गायब था।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार विनोदकुमार रूपलाल भोलावत (52) निवासी पंचम अपार्टमेंट, घोड़दौड़ रोड, सलाबतपुरा रिंग रोड स्थित अरिहंत मार्केट में दुकान नंबर 125-126 से वी.आर. सिंथेटिक्स नाम से साड़ी कपड़े का कारोबार करते हैं। आरोपी गौतम गजराज पगरिया, निवासी यशवंतपुरा रोड, बेंगलुरु के रूप में बताई गई है। आरोपी श्याम सेल्स कॉर्पोरेशन नाम से साड़ी का कारोबार करता था।

वर्ष 2025 में गौतम गजराज पगरिया अपने परिचित अरुणकुमार राजेंद्र के साथ उसकी दुकान पर आया था। आरोपी ने खुद को बेंगलुरु के यशवंतपुरा रोड स्थित श्याम सेल्स कॉर्पोरेशन का प्रोपराइटर बताते हुए उसके साथ साड़ी का कारोबार करने का प्रस्ताव दिया। आरोपी ने अच्छे मुनाफे का भरोसा दिलाकर शिकायतकर्ता का विश्वास हासिल किया।

कारोबार शुरू होने के बाद आरोपी ने शुरुआती दौर में साड़ी के माल का भुगतान समय पर किया। इससे शिकायतकर्ता का उस पर विश्वास और मजबूत हो गया। इसके बाद आरोपी ने साड़ियों के बड़े ऑर्डर देना शुरू कर दिया। आरोपी के ऑर्डर के आधार पर शिकायतकर्ता ने अपनी फर्म वी.आर. सिंथेटिक्स से 26 मई 2025 से 5 अगस्त 2025 के बीच अलग-अलग बिल और चालान के माध्यम से कुल 37,86,328 रुपये का साड़ी कपड़ा बेंगलुरु स्थित आरोपी की फर्म के पते पर भेजा।

दोनों के बीच माल की रकम 80 से 90 दिनों में चुकाने की बात तय हुई थी। निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी भुगतान नहीं होने पर आरोपी से रकम की मांग शुरू की। आरोप है कि आरोपी हर बार बाजार में मंदी होने की बात कहते हुए कुछ समय और इंतजार करने के लिए कहता रहा।

काफी समय बीतने के बाद भी जब 37.86 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया तो वह स्वयं बेंगलुरु पहुंचा और आरोपी की दुकान पर गया। वहां पहुंचने पर दुकान बंद मिली और आरोपी के बारे में पता चला कि वह वहां से चला गया है। इसके बाद शिकायतकर्ता ने साड़ी के बकाया 37,86,328 रुपये की रकम नहीं मिलने पर विनोद ने सलाबतपुरा पुलिस थाने में शिकायत की।शिकायत के आधार पर पुलिस ने बैंगलोर के व्यापारी के खिलाफ विश्वासघात व धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है।
मामले की जांच धाना भाई खीमाराम कोडियातर कर रहे है।

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