गोडादरा राज टेक्सटाईल मार्केट की कपड़ा व्यापारी से 1.54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी
गुरुग्राम और दिल्ली के चार कारोबारियों पर केस दर्ज,90 दिन की क्रेडिट पर कपड़ा लेकर नहीं किया भुगतान, आर्थिक अपराध शाखा की जांच शुरू

सूरत। शहर के गोडादरा पुलिस स्टेशन में एक कपड़ा कारोबारी के साथ 1,54,12,548 रुपये की कथित धोखाधड़ी एवं आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 316(5) एवं 61(2) के तहत गुरुग्राम व दिल्ली के चार आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच आर्थिक अपराध निवारण शाखा (इको सेल) को सौंपी है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पारुलबेन पत्नी पियूषभाई महेशभाई कटलरीवाला (44), व्यवसायी, निवासी ए/12, राधेश्याम टाउनशिप, एल.पी. सवाणी स्कूल के पीछे, पाल, सूरत का गोडादरा स्थित राज टेक्सटाईल मार्केट में कपड़े का कारोबार है।
मामले में आरोपियों में हेमंत खुल्लर, डायरेक्टर, खुल्लर अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय प्लॉट नंबर-127, फेज-1, उद्योग विहार, गुरुग्राम (हरियाणा)- तथा प्लॉट नंबर-154, बेसमेंट, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, फेज-1, उद्योग विहार, गुरुग्राम; कांता खुल्लर, अधिकृत निदेशक, खुल्लर अपैरल्स प्रा. लि.; विजय खुल्लर, साझेदार, खुल्लर अपैरल्स (पार्टनरशिप फर्म), पता प्रथम मंजिल, प्लॉट नंबर-803, फन एंड फूड विलेज के सामने, वीर बाजार वाली गली, कापासहेड़ा, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली तथा खसरा नंबर-585/2, पालम विहार रोड, बिजवासन, नई दिल्ली; और ज्योति पारूथी, साझेदार, खुल्लर अपैरल्स ने मिलकर दिनांक 13 जून 2024 से 19 मई 2026 के दौरान दुकान नंबर-1010, ए-ब्लॉक, राज टेक्सटाइल मार्केट, सारोली, सूरत में व्यापारिक लेन-देन शुरू किया। आरोप है कि श्रीलक्ष्मी फैब से खुल्लर अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 13 जून 2024 से 11 जनवरी 2025 के बीच 90 दिन की क्रेडिट पर 1,43,19,303 रुपये का कपड़ा खरीदा। इसमें से 7,23,732 रुपये का माल वापस किया गया और विश्वास बनाए रखने के लिए केवल 50,559 रुपये का भुगतान किया गया, जबकि 1,35,42,011 रुपये बकाया छोड़ दिए गए।
इसके बाद आरोपियों ने खुल्लर अपैरल्स पार्टनरशिप फर्म के नाम से 25 जनवरी 2025 से 27 जून 2025 के बीच 19,73,537 रुपये का कपड़ा भी 90 दिन की उधारी पर खरीदा। इस लेन-देन में केवल 1,03,000 रुपये का भुगतान किया गया तथा 18,70,537 रुपये का भुगतान नहीं किया गया।
इस प्रकार दोनों लेन-देन मिलाकर 1,54,12,548 रुपये का भुगतान नहीं करने तथा व्यापारिक विश्वास का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत के आधार पर 20 जुलाई 2026 को गोडादरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच आर्थिक अपराध निवारण शाखा, सूरत शहर के पुलिस निरीक्षक एस. वी. चौधरी कर रहे हैं।


