सूरत शहर में हेल्मेट नियमों की अमलवारी सराहनीय
आज से एक माह का विशेष हेल्मेट ड्राइव, पीछे बैठने वालों के लिए भी हेल्मेट अनिवार्य

अहमदाबाद। गुजरात में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली गंभीर और जानलेवा चोटों को कम करने के उद्देश्य से पुलिस तंत्र एक बार फिर एक्शन मोड में आ गया है। राज्यभर में 1 मई से 31 मई तक विशेष “हेल्मेट ड्राइव” चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान अब केवल दोपहिया वाहन चालक ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेल्मेट पहनना अनिवार्य रहेगा और पुलिस द्वारा इसकी सख्ती से जांच की जाएगी।
स्टेट ट्रैफिक ब्रांच के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इस संबंध में राज्य के सभी शहर और जिला पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों पर भी समान रूप से कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक शहर की सरकारी कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाएगी और हेल्मेट के बिना कार्यालय पहुंचने वाले अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ मौके पर ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जारी निर्देशों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि सूरत शहर में हेल्मेट नियमों के प्रभावी पालन की स्थिति अत्यंत सराहनीय रही है। इसी मॉडल को अपनाते हुए अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा सहित अन्य जिला और तालुका मुख्यालयों में भी कड़ाई से अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस विभाग को प्रतिदिन 24 घंटे के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अगले दिन सुबह 8 बजे तक स्टेट ट्रैफिक ब्रांच कार्यालय को भेजना अनिवार्य किया गया है। रिपोर्ट में हेल्मेट नहीं पहनने पर अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई, वसूले गए जुर्माने की राशि तथा निजी दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ दर्ज मामलों और वसूले गए दंड का पूरा विवरण शामिल करना होगा।



