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डींडोली के व्यापारी से ठगी के आरोपी दलाल को अग्रिम जमानत मंजूर

सूरत। डींडोली क्षेत्र में 55 वर्षीय ज़री व्यवसाय से जुड़े एक व्यापारी के साथ दलाल भूमेश रवजियाणी ने एक टेंपो चालक और श्रमिक को फर्जी व्यापारी बताकर 17.24 लाख रुपये की ठगी की थी। इस मामले में व्यापारी द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी।

आरोपी भूमेश रवजियाणी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने बचाव पक्ष के वकील जल्पेश आर. पालडिया और एम. एस. राठौड़ के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

इस याचिका में अधिवक्ता जल्पेश आर. पालडिया ने माननीय कोर्ट को बताया कि एफआईआर में दर्ज अपराध की अवधि 12 मई 2024 से 15 जुलाई 2024 के बीच की है, जबकि शिकायत आठ महीने बाद 2 मार्च 2025 को दर्ज करवाई गई। शिकायत में देरी के कारणों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सिद्धराम म्हात्रे मामले में जमानत से जुड़े सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अदालत को आरोपी को जमानत देने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

इन दलीलों को स्वीकार करते हुए माननीय सेशन कोर्ट ने न्याय के व्यापक हित में दलाल भूमेश रवजियाणी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।

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