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आरोपियों की पिटाई मामले में डीसीपी और दो पीआई पर फौजदारी केस दर्ज करने का कोर्ट का आदेश, समन जारी

सूरत।पुलिस कस्टडी में तीन आरोपियों के साथ मारपीट किए जाने के आरोप में सूरत की एक अदालत ने शहर के डिप्टी पुलिस कमिश्नर (डीसीपी) और वराछा तथा सरथाणा थानों के दो पुलिस इंस्पेक्टरों के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तीनों अधिकारियों को समन भी जारी कर दिए हैं।

मामला कुख्यात आरोपी मनीष उर्फ मनियो उर्फ कुकरी विठ्ठलभाई मांडणका, मितेश उर्फ गाबाणी लालजीभाई देसाई और चिराग उर्फ काळु उर्फ केसुभाई बोर्डा से जुड़ा है। इन तीनों पर 16 मई की रात सरथाणा स्थित एक होटल में हंगामा कर हमला करने और 12,000 रुपये लूटने का आरोप था। सरथाणा पुलिस ने 29 मई को तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।

पेशी के दौरान आरोपियों ने कोर्ट में शिकायत की कि डीसीपी नकुम,पीआई गोजिया और पीआई पटेल ने उन्हें पुलिस कस्टडी में बेल्ट और डंडों से मारा, और सार्वजनिक रूप से जुलूस भी निकाला। कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए नई सिविल अस्पताल में मेडिकल जांच का आदेश दिया, जिसमें डॉक्टरों ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि चोट के निशान 48 से 72 घंटे पुराने हैं।

प्राथमिक पुष्टि के आधार पर कोर्ट ने बीएनएस की धारा 227 और NDPS एनडीपीएस की धारा 115, 54 (आईपीसी की धारा 323, 114) के अंतर्गत तीनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ फौजदारी केस दर्ज करने का आदेश दिया है, और तीनों को समन जारी किया गया है।

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