चेक बाउंस मामले में आरोपी राकेश कुमावत को 6 माह की सजा
जॉबवर्क भुगतान के 11.50 लाख के चेक रिटर्न होने पर कोर्ट का फैसला

सूरत। कडोदरा स्थित एम्ब्रॉयडरी जॉबवर्क के भुगतान के रूप में दिए गए 11.50 लाख रुपये के चेक के रिटर्न होने के मामले में अदालत ने गोडादरा निवासी राकेश कुमावत को दोषी ठहराते हुए 6 माह की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी को चेक की राशि का दोगुना मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कतारगाम जीआईडीसी में मधुरम एंटरप्राइज के नाम से जॉबवर्क का काम करने वाले किरीट तुलसी पानसूरिया से मंगलदीप फैशन के प्रोपाइटर राकेश चंद्रराम कुमावत ने एम्ब्रॉयडरी जॉबवर्क कराया था। कार्य पूर्ण होने के बाद भुगतान के रूप में राकेश कुमावत ने 11.50 लाख रुपये का चेक दिया था।
हालांकि, बैंक में जमा कराने पर उक्त चेक रिटर्न हो गया। इसके बाद किरीट पानसूरिया ने अधिवक्ता गुलामहुसैन रेतीवाला के माध्यम से अदालत में चेक बाउंस की शिकायत दर्ज कराई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राकेश कुमावत को दोषी ठहराया और 6 माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने आरोपी को चेक की राशि का दोगुना मुआवजा अदा करने का आदेश भी दिया।
बताया गया है कि सुनवाई के दौरान आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं था, जिसके चलते अदालत ने सजा के अमल हेतु उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी कर दिया



