
अहमदाबाद। शहर के कालूपुर स्थित न्यू क्लॉथ मार्केट के व्यापारियों के साथ करोड़ों रुपये की ठगी करने के मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध निवारण शाखा को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने उधारी में कपड़ा खरीदकर भुगतान किए बिना दुकान बंद कर फरार होने वाले मुख्य आरोपी मकसूदअहमद अब्दुलहमीद डोई को पालडी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने मिलकर व्यापारियों का विश्वास जीतकर 2 करोड़ 71 लाख 80 हजार 974 रुपये की बड़ी ठगी को अंजाम दिया। आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से कपड़ा व्यापारियों से बड़ी मात्रा में शर्टिंग कपड़ा उधारी में लिया और 90 दिन के भीतर भुगतान करने का भरोसा दिया था।
मामले की जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता शिखर मनोजकुमार टिबरेवाल (निवासी साउथ बोपल) और अन्य व्यापारियों की फर्मों से आरोपियों ने बड़े पैमाने पर कपड़े की खरीदारी की थी। इस ठगी में एम.पी. ट्रेडर्स के मालिक प्रदीप मेघाणी, फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मकसूदअहमद अब्दुलहमीद डोई, सनम एंटरप्राइज के मालिक सोबराती देवान और दलाल नीरज टेक्सटाइल एजेंसी के मालिक नीरज घनश्यामभाई कंधारी की संलिप्तता सामने आई है।
आरोपियों ने 18 अक्टूबर 2023 से 19 मार्च 2025 के बीच कई व्यापारियों से उधारी पर बड़ी मात्रा में शर्टिंग कपड़ा खरीदा था। व्यापारियों का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने 90 दिनों में भुगतान करने का आश्वासन दिया, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद भी भुगतान नहीं किया।जब व्यापारियों ने बार-बार पैसे की मांग की तो आरोपियों ने दुकान बंद कर दी और फरार हो गए। इस तरह व्यापारियों के साथ 2.71 करोड़ रुपये की ठगी कर दी गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध निवारण शाखा की न्यू क्लॉथ मार्केट विंग की एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने आरोपी के मोबाइल नंबर के आधार पर टेक्निकल एनालिसिस करते हुए उसके लोकेशन और ठिकाने की जानकारी जुटाई।जांच के दौरान आरोपी के पालडी क्षेत्र में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तुरंत टीम बनाकर वहां छापा मारा और 5 मार्च 2026 की रात करीब 9 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड की मांग की, जिस पर अदालत ने 8 मार्च 2026 तक दो दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से कपड़ा व्यापारियों से माल लेकर भुगतान के नाम पर बहाने बनाकर ठगी करता था। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 316(2), 316(5) और 54 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारियों के साथ होने वाली ठगी के मामलों में सख्त संदेश देने के लिए की गई है।



