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आरआरटीएम-1 के कपड़ा व्यापारी द्वारा 22.60 लाख रुपये की ठगी,कपड़ा व्यापारी व दलाल के खिलाफ मामला दर्ज

ओलपाड स्थित वीविंग यूनिट से मंगवाया ग्रे कपड़ा, भुगतान किए बिना दुकान बंद कर फरार होने का आरोप

सूरत। ओलपाड में फैक्ट्री संचालित करने वाले कतारगाम के एक वीवर के साथ 22.60 लाख रुपये की कपड़ा ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि सारोली स्थित राधा रमण टेक्सटाइल मार्केट-1 की गीता फैशन के व्यापारी ने दलाल के माध्यम से ग्रे कपड़े का माल मंगवाया, लेकिन निर्धारित समय पर भुगतान नहीं किया और दुकान बंद कर फरार हो गया।

पुलिस के अनुसार, कतारगाम वेड रोड स्थित रोस्को बिल्डिंग निवासी पार्थभाई मुकेशभाई मांगुकिया ओलपाड तहसील के देलाडवा गांव में मारुति टेक्स और श्रीकपी टेक्सटाइल फर्म के माध्यम से ग्रे कपड़े का निर्माण और व्यापार करते हैं।

शिकायत में बताया गया है कि सारोली की राधा रमण टेक्सटाइल मार्केट-1 में स्थित गीता फैशन के संचालक समीरकुमार भूतनाथ पाल ने कपड़ा दलाल योगेश कांतिभाई वसोया के जरिए 14 फरवरी 2026 से 15 अप्रैल 2026 के बीच पार्थभाई की दोनों फर्मों से कुल 22,60,328 रुपये मूल्य का कुमारी सिल्क ग्रे कपड़ा खरीदा था। आरोप है कि माल प्राप्त करने के बाद व्यापारी ने तय समय पर भुगतान नहीं किया और अपनी दुकान बंद कर फरार हो गया।

धोखाधड़ी का पता चलने पर वीवर पार्थभाई मांगुकिया ने सारोली पुलिस थाने में व्यापारी समीरकुमार पाल तथा दलाल योगेश वसोया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(5) एवं 54 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक यू.बी. मेंदपरा कर रहे हैं।

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