
1Bओसूरत।सचिन GIDC स्थित सूर्या फैब के प्रोपराइटर मोंटू एम. जरिवाला को अदालत ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी करार देते हुए 6 माह की साधारण कैद की सजा सुनाई है। यह निर्णय सूरत की 10वीं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एस.एन. मोदी की अदालत ने 15 मई 2025 को सुनाया।
अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि आरोपी मोंटू एमजरिवाला, जो कि रोड नं. 51, GIDC सचिन स्थित प्लॉट नं. 5146 पर रहते हैं, ने शिकायतकर्ता को दिए गए चेक की राशि न चुका कर अपराध किया है। इस पर न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 255(2) के अंतर्गत दोषी मानते हुए 6 माह की सजा सुनाई।
इसके साथ ही अदालत ने सीआरपीसी की धारा 357(3) के तहत आरोपी को शिकायतकर्ता को 4,57,578 रुपये (चार लाख सत्तावन हजार पांच सौ अठहत्तर रुपये) मुआवजा 30 दिनों में अदा करने का आदेश दिया है। यदि निर्धारित समय में राशि अदा नहीं की जाती है तो अतिरिक्त 3 माह की साधारण कैद की सजा भुगतनी होगी।
न्यायालय में आरोपी की अनुपस्थिति को देखते हुए उसके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 418 के अंतर्गत गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश भी दिया गया है ताकि सजा का क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के राजेश पोंड्डा बनाम सत्यनारायण सिरंगम (2019(1)ACJ(SC) 478) मामले के निर्णय के अनुसार आरोपी को इस निर्णय की निःशुल्क प्रति पाने का अधिकार निरस्त कर दिया गया है।यह आदेश सूरत की 10वीं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (कोड नं. GJ01682) की अदालत में 15 मई 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
शिकायत कर्ता की और से एडवोकेट विराज देसाई ने केस की पैरवी की