
सूरत। आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 की यूटिलिटी 30 मई 2025 को जारी कर दी थी, लेकिन अब तक आईटीआर-2 और आईटीआर-3 की यूटिलिटी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनलों के बीच असमंजस और चिंता बढ़ रही है।
करदाताओं द्वारा यह सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि आखिर ITR-2 और 3 कब तक जारी किए जाएंगे। टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि इन यूटिलिटीज के जुलाई के पहले सप्ताह में आने की संभावना है। देरी के पीछे कई तकनीकी व प्रक्रियागत कारण सामने आए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से इस बार बजट में हुए बड़े बदलाव, शेयर बाजार से संबंधित रिपोर्टिंग में नए प्रावधान और निजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स का अपडेट होने में लगने वाला अतिरिक्त समय शामिल हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार शेयर बाजार की लेनदेन रिपोर्टिंग को 23 जुलाई 2024 के पहले और बाद की दो अलग-अलग अवधियों में विभाजित कर प्रस्तुत करना होगा, जिससे तैयारी में और अधिक सावधानी की आवश्यकता है। इसी तरह, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी अपने क्लाइंट्स से दस्तावेज प्राप्त होने पर धीरे-धीरे रिटर्न तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी है।
हालांकि, यदि भविष्य में कोई नई अपडेट या संशोधन जारी होता है तो पहले से तैयार की गई रिटर्न में संशोधन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। इसी संभावित जटिलता को देखते हुए सरकार ने रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है।
इस बीच करदाताओं से अपील की जा रही है कि वे अपने आय व निवेश से संबंधित सभी दस्तावेज शीघ्रता से अपने टैक्स कंसल्टेंट को सौंप दें ताकि रिटर्न की समय पर तैयारी हो सके और सीए समुदाय को रिटर्न और ऑडिट केस की दोहरी चुनौती का सामना न करना पड़े।
इस बार की रिटर्न प्रक्रिया को देखते हुए सीए से लेकर करदाता तक की दिवाली प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है।