
सूरत। शहर के कपड़ा व्यापारियों से वेटलेस कपड़े की भारी मात्रा में खरीदारी कर 18.38 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाली महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम के ग़ौरीपाड़ा, योगीधाम कॉम्प्लेक्स निवासी महिला के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी। आरोपी महिला रिंकूबेन सुरेन्द्रसिंह छाबड़ा ने गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए सूरत कोर्ट में अपने वकील योगेश पटेल के माध्यम से बीएनएसी 482 के तहत अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। सुनवाई पूरी होने के बाद माननीय न्यायाधीश जयेश श्रीमाली ने कुछ शर्तों के साथ महिला को अग्रिम जमानत मंजूर करने का आदेश दिया।
प्रकरण की संक्षिप्त जानकारी अनुसार, पर्वत पाटिया क्षेत्र में हनुमानजी मंदिर के पास श्याम वाटिका में रहने वाले दीनेशभाई जयकिशन राठी सारोली स्थित आरकेएलपी मार्केट में मेघा फैशन के नाम से व्यापार करते है।सूरत के सारोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि कपड़ा दलाल विशंभर किशनलाल झा के मार्फ़त उल्हासनगर स्थित मुस्कान ट्रेडिंग कम्पनी की मालकिन महिला व्यापारी रिंकूबेन छाबड़ा ने उनसे वेटलेस कपड़े की बड़ी मात्रा में खरीदारी की और बाद में 18.38 लाख रुपये की चपत लगा दी।
शिकायत दर्ज होने के बाद महिला को गिरफ्तारी का डर सताने लगा, जिसके चलते उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत की अर्जी दी। सुनवाई के दौरान वकील योगेश पटेल ने दलील दी कि पुलिस शिकायत दो साल से अधिक समय के अंतराल के बाद दर्ज की गई है, जिसकी कोई संतोषजनक वजह शिकायतकर्ता द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी रिंकूबेन सुरेन्द्रसिंह छाबड़ा को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।