
अहमदाबाद। कपड़ा व्यापार में धोखाधड़ी और भुगतान में हो रही देरी को रोकने के लिए 1 अप्रैल 2025 से बेचे गए कपड़े का भुगतान 90 से 100 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।
मस्कती कपड़ा मार्केट महाजन की असाधारण बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में अध्यक्ष गौरांग भगत की अध्यक्षता में पदाधिकारी एवं शर्टिंग, शूटिंग, लंप और ड्रेस मटेरियल व्यापार से जुड़े सदस्य उपस्थित रहे।
अध्यक्ष गौरांग भगत ने स्पष्ट किया कि 200 दिनों से अधिक बकाया रखने वाले व्यापारी या फर्म का भुगतान पूरा होने के बाद ही उनसे नया व्यापार किया जाएगा। ऐसे व्यापारियों को महाजन के किसी भी सदस्य द्वारा कपड़ा बेचने की अनुमति नहीं होगी। 31 मई 2025 तक ऐसे व्यापारियों और दलाल-एजेंटों की पूरी जानकारी महाजन कार्यालय में जमा करनी होगी।
व्यापारिक पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर सदस्य को कपड़ा बेचने से पहले KYC अनिवार्य रूप से लेनी होगी। नए व्यापारियों को पहले तीन वर्षों तक उधारी पर माल नहीं दिया जाएगा, जिससे भविष्य में भुगतान संबंधी समस्याएं न हो।
महाजन ने यह भी फैसला किया कि केवल पंजीकृत दलाल, एजेंट, एजेंसी और सब-ब्रोकर्स के माध्यम से ही कपड़ा व्यापार होगा। गैर-पंजीकृत एजेंटों और दलालों के साथ व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ऐसे एजेंटों को 1 अप्रैल 2025 तक महाजन कार्यालय से फॉर्म प्राप्त कर, पांच व्यापारिक संदर्भों के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो गैर-पंजीकृत एजेंटों और दलालों का न्यू क्लॉथ मार्केट में प्रवेश वर्जित रहेगा।
इसके अलावा, व्यापार में अनुशासन बनाए रखने के लिए कपड़ा बेचने से पहले उसकी गुणवत्ता, कीमत, ओवरड्यू ब्याज और अन्य शर्तों का लिखित अनुबंध करना अनिवार्य होगा। जिन व्यापारियों का 200 दिनों से अधिक का भुगतान बकाया है, उन्हें महाजन के किसी भी सदस्य द्वारा कपड़ा बेचने की अनुमति नहीं होगी।
महाजन ने यह भी निर्णय लिया कि 200 दिनों से अधिक पुराने बकाया रखने वाली फर्मों और उनसे जुड़े एजेंटों, दलालों की पूरी जानकारी 300 रुपये के स्टांप पेपर पर लिखकर, नोटरी दस्तावेज सहित महाजन कार्यालय में जमा करनी होगी।
ऐसे व्यापारियों की सूची Be-Alert सूची के रूप में तैयार कर महाजन की वेबसाइट (bealert.info), सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और बाजार की LED स्क्रीन पर सार्वजनिक की जाएगी।
uगौरांग भगत ने कहा कि व्यापार में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने सभी व्यापारियों से इन नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की, ताकि ले-भागु (चीटर) तत्वों को रोका जा सके और व्यापार सुरक्षित बनाया जा सके।