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कपड़ा व्यापारी को अदालत से राहत, 5.86 लाख रुपये चुकाने का आदेश

सूरत।सूरत की वाणिज्यिक अदालत ने कपड़ा कारोबारी के बकाया भुगतान मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए प्रतिवादी को 5.86 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार,सारोली स्थित राधारमण टेक्सटाइल मार्केट में “हनी इम्पेक्स” नाम से कारोबार करने वाली सुशीला ओमप्रकाश जैन की ओर से उनके पावर ऑफ अटॉर्नी अभय ओमप्रकाश जैन ने एडवोकेट वी.वी.देसाई के मार्फत अदालत में वसूली का दावा दायर किया था।
वाद के अनुसार, अलथान-भीमराड कैनाल रोड निवासी मनीषाबेन नयनकुमार पटेल, “जय अंबे एंटरप्राइजेज” के नाम से कपड़े का व्यापार करती थीं और दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक लेन-देन चलता था। प्रतिवादी ने 11 जनवरी 2023 और 5 फरवरी 2023 की दो बिलों के माध्यम से उधार पर फर्निशिंग फैब्रिक खरीदा था, जिसकी कुल कीमत 5,86,921 रुपये थी।
वादी पक्ष ने अदालत को बताया कि माल की डिलीवरी देने के बाद भी प्रतिवादी ने तय समय में भुगतान नहीं किया। कई बार मांग करने तथा 15 नवंबर 2024 को कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद रकम अदा नहीं की गई। इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरत में प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन प्रतिवादी उसमें भी उपस्थित नहीं हुई।
मामले की सुनवाई के बाद प्रधान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं वाणिज्यिक न्यायालय, सूरत के न्यायाधीश एन. जी. परमार ने वादी का दावा आंशिक रूप से मंजूर करते हुए प्रतिवादी को 5,86,921 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने वाद दायर होने की तारीख से वास्तविक वसूली तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा मुकदमे का खर्च और मध्यस्थता शुल्क भी देने का निर्देश दिया।मामले में वादी की औऱ से एडवोकेट वीवी देसाई ने पैरवी की।

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