
सूरत। सूरत के सारोली स्थित संगिनी ट्रेड सेंटर में कपड़ा व्यापार के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। उत्राण निवासी कपड़ा व्यापारी से 17,92,904 रुपये की धोखाधड़ी किए जाने पर सारोली पुलिस स्टेशन में “श्री साड़ी हाउस” के तीन साझेदारों और एक दलाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316(5) और 54 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सारोली पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायतकर्ता नरेशभाई राधवभाई सभाड़िया, वर्तमान निवासी फ्लैट नंबर A-2203, द मरीना अपार्टमेंट, वीआईपी सर्कल के पास, उत्राण, सूरत शहर तथा मूल निवासी गांव घेटी, तहसील पालिताणा, जिला भावनगर ने 7 अप्रैल 2026 को सारोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत में बताया गया है कि प्रदीपकुमार टोडी और उमा प्रदीपकुमार टोडी, जो “श्री साड़ी हाउस” के साझेदार हैं, तथा अजयभाई (संचालक) और दलाल स्मीत धामेलिया ने मिलकर शिकायतकर्ता से संपर्क किया। आरोपियों ने व्यापार बढ़ाने और समय पर भुगतान करने का भरोसा देकर शिकायतकर्ता को विश्वास में लिया और कपड़ा व्यापार शुरू किया।
आरोप है कि 5 अप्रैल 2025 से 5 मई 2025 के दौरान आरोपियों ने सारोली स्थित संगिनी ट्रेड सेंटर की दुकान नंबर 1001 से 1015 में संचालित “श्री साड़ी हाउस” के नाम पर दलाल स्मीत धामेलिया के माध्यम से अलग-अलग बिलों से कुल 31,03,099 रुपये का ग्रे कपड़े का माल मंगाया।
माल प्राप्त करने के बाद आरोपियों ने केवल 13,10,195 रुपये का आंशिक भुगतान किया, जबकि शेष 17,92,904 रुपये की रकम लंबे समय तक बकाया रखी। शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार भुगतान की मांग करने पर आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दी और भुगतान नहीं किया, जिससे शिकायतकर्ता को अपने साथ धोखाधड़ी होने का एहसास हुआ।
इस संबंध में नरेशभाई सभाड़िया की शिकायत के आधार पर सारोली पुलिस ने प्रदीपकुमार टोडी, उमा प्रदीपकुमार टोडी, अजयभाई तथा दलाल स्मीत धामेलिया के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सारोली पुलिस स्टेशन के पीएसआई एस.बी. नकुम द्वारा की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि टेक्सटाइल मार्केट में इस तरह की ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। व्यापारियों को नए ग्राहकों से व्यापार करते समय सावधानी बरतने



