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ठगी मामले में कपड़ा दलाल को अग्रिम जमानत मंजूर

आरोपी की सक्रिय भूमिका सिद्ध न होने पर अदालत ने दी राहत

सूरत। सूरत के सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज ग्रे कपड़े की ठगी के एक मामले में सलाबतपुरा निवासी कपड़ा दलाल को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। यह शिकायत दिसंबर 2025 के दौरान दर्ज की गई थी, जिसमें कपड़ा दलाल प्रकाश रंकावत (निवासी– 76, वृंदावन सोसायटी, माधवबाग, पर्वत पाटिया, सूरत) को भी आरोपी बनाया गया था।
गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी प्रकाश रंकावत ने अपने वकील किशन जे. पारिख के माध्यम से सूरत की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि शिकायत कथित घटना के लगभग दस महीने बाद दर्ज की गई है और इस देरी के संबंध में कोई ठोस वाजिब कारण नहीं बताया गया है।
अदालत में यह भी तर्क रखा गया कि आरोपी एक प्रतिष्ठित कपड़ा एजेंट है और उसने केवल शिकायतकर्ता का अन्य व्यापारियों से दलाल के रूप में संपर्क कराया था। लेन-देन की सभी शर्तें शिकायतकर्ता और संबंधित व्यापारियों के बीच आपसी सहमति से तय हुई थीं। आरोपी का शिकायतकर्ता के साथ प्रत्यक्ष कोई वित्तीय लेन-देन नहीं था।
वकील किशन जे. पारिख की दलीलों को स्वीकार करते हुए अदालत ने माना कि मामले में आरोपी की कोई सक्रिय भूमिका स्पष्ट नहीं होती है। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए राहत प्रदान की।

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