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सूरत-टेक्सटाइल मार्केट से करोड़ों की संगठित ठगी के मुख्य आरोपी दलाल की जमानत याचिका खारिज

कपड़ा दलाल गिरीश देवजानी व 9 व्यापारियो ने मिलकर की थी करोडों रुपये की ठगी

सूरत। शहर के कपड़ा व्यापारियों के साथ करीब तीन करोड़ रुपये की संगठित ठगी मामले में अहमदाबाद के कपड़ा दलाल गिरीश देवजानी की नियमित जमानत याचिका सूरत सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में ही रखने का आदेश दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सूरत के कपड़ा व्यवसायी महेशकुमार संजयकुमार गांधी (निवासी-मानसरोवर हाइट्स, भक्ति धाम, पूणा पाटिया) ने अहमदाबाद के 10 कपड़ा दलालों और व्यापारियों के खिलाफ संगठित ठगी और विश्वासघात की लिखित शिकायत क्राइम ब्रांच थाने में दर्ज कराई थी।

शिकायत के अनुसार, महेश गांधी बीते आठ वर्षों से ‘कान्हा लाइफ स्टाइल्स’ के नाम से कपड़ा व्यवसाय करते हैं। वर्ष 2019 से उनका संपर्क अहमदाबाद के कपड़ा दलाल गिरीश मोहनदास देवजानी से हुआ था। प्रारंभ में व्यापारिक व्यवहार ठीक रहा और समय पर भुगतान होता रहा, लेकिन वर्ष 2021 के बाद आरोपियों ने मिलकर कपड़ा व्यापारियों को ठगने की साजिश रची।

इन व्यापारियों के खिलाफ ठगी का आरोप:

शिकायतकर्ता के मुताबिक, अहमदाबाद के गिरीश मोहनदास देवजानी, मयूरभाई (डीसी क्रिएशन), प्रदीप रावल (जय अर्बुदा कलेक्शन), हितेश वर्मा (न्यू फैशन), बृजेश माकवाना (एसवीएस टेक्सटाइल्स), हरेशभाई (सखी इंटरनेशनल), चंदरभाई (स्टार ट्रेडिंग कंपनी), गौरव माकवाना (वेदीका क्रिएशन), मनीष रतनानी (वीआर क्रिएशन) और अमित मोहनलाल धनवानी (जय कृपाल टेक्सटाइल) ने मिलकर सुनियोजित तरीके से ठगी को अंजाम दिया।

इन सभी ने मिलकर महेश गांधी से 2.75 करोड़ रुपये का कपड़ा माल उधारी में उठाया। इसके अलावा अन्य विवर्स से 23.50 लाख रुपये का माल लेकर कुल 2.98 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान नहीं किया।

शिकायत में बताया गया है कि आरोपियों ने प्रारंभ में समय पर भुगतान का विश्वास दिलाया। लेकिन बाद में एक-दूसरे की मिलीभगत से माल का गबन कर आर्थिक लाभ उठाया और व्यापारी को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया।

क्राइम ब्रांच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी और विश्वासघात सहित अन्य संगठित अपराध की धाराओं में केस दर्ज किया।

गिरफ्तारी के बाद मुख्य आरोपी गिरीश देवजानी ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभिषेक एस. सेठिया ने कोर्ट में ठोस तर्क रखते हुए जमानत का विरोध किया।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सत्र न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए।

व्यापारिक हलकों में इस संगठित कपड़ा ठगी के मामले से खलबली मची हुई है। व्यापारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।

सारोली पुलिस थाने में दलाल गिरीश देवजानी के खिलाफ राधारमण टेक्सटाईल मार्केट-2 के दो व्यापारियो ने 33 लाख से ज्यादा का मामला दर्ज हुआ था।

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