businessगुजरातसूरत सिटी

वितीय वर्ष 2025-26 के आयकर रिटर्न फॉर्म हुए नोटिफाई-नारायण शर्मा

 

सभी टैक्सपेयर्स का काफी दिनों से इंतजार था और यह इंतजार अब 29 अप्रैल 2025 को सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। सरकार ने आयकर फॉर्म 1 (सहज), जो खासकर सैलेरी वालों के लिए होता है, और फॉर्म 4 (सुगम), जो छोटे व्यवसायियों के लिए होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, को नोटिफाई कर दियाह है।अब ये फॉर्म जल्द ही इनकम टैक्स पोर्टल पर भी दिखाई देने लगेंगे।

इस बार ITR-1 व 4 में सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:

1. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG):
पहले ITR-1 और 4 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रॉफिट नहीं दिखा सकते थे। इस बार सरकार ने यह बदलाव किया है कि यदि शेयर बाजार से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपये तक है (जो कि पूरी तरह टैक्स फ्री है), तो उसे अब ITR-1 और ITR-4 में दिखाया जा सकता है। यह सरकार का एक बड़ा बदलाव

2. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इंटर-डे ट्रेडिंग और F&O:
अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इंटर-डे ट्रेडिंग या F&O से कोई प्रॉफिट आता है तो आपको ITR-2 या ITR-3 ही भरना होगा।

3. बैंक अकाउंट डिटेल्स:
इस बार सरकार ने यह अनिवार्य किया है कि सभी बैंक अकाउंट्स – चाहे वह करेंट हों या सेविंग – की डिटेल्स देनी होंगी। यदि आपको TDS रिफंड प्राप्त करना है, तो किसी एक अकाउंट को प्रिफरेंस में सिलेक्ट करना अनिवार्य होगा।

4. बिना इनकम के भी ITR अनिवार्य:
यदि आपकी कोई इनकम नहीं है, फिर भी अगर आपने पूरी साल में 1 लाख से अधिक का बिजली बिल चुकाया हो, विदेश यात्रा पर खर्च किया हो या बैंक में उच्च राशि नकद जमा की हो, तो भी आपको अपना ITR फाइल करना होगा।साथ ही, ITR-2 और ITR-3 के लिए टैक्सपेयर्स को अभी और इंतजार करना होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button