
सूरत। चेक रिटर्न के एक मामले में अदालत ने श्री ओम मार्केट के कपड़ा व्यापारी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 25 लाख रुपये की राशि अदा करने का भी आदेश दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वराछा स्थित शिव पार्क इंडस्ट्रियल सोसायटी में एम्ब्रॉयडरी मटेरियल्स के निर्माता भरत गोलकिया ने रिंग रोड स्थित श्री ओम मार्केट में एम.आर. क्रिएशन के नाम से व्यापार करने वाले महेन्द्रसिंह रिदमलसिंह राव के खिलाफ चेक रिटर्न की शिकायत कोर्ट में दर्ज कराई थी।
भरत गोलकिया ने महेन्द्रसिंह को लगभग 19 लाख रुपये का माल उधार दिया था, जिसकी भुगतान के एवज में आरोपी ने 15 लाख रुपये का चेक दिया था। चेक बैंक में जमा कराने पर बाउंस हो गया।
मामला कोर्ट में पहुंचने पर फरियादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता भावेश नावडिया और संदीप मांगुकिया ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध हुए और कोर्ट ने व्यापारी महेन्द्रसिंह राव को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष की कैद और 25 लाख रुपये अदा करने का आदेश सुनाया।