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साड़ी के कंसाइनमेंट की चोरी पर 8.41 लाख का क्लेम चुकाने का आदेश, बीमा कंपनी ने किया भुगतान

 

सूरत के एक उद्योगपति के चोरी हुए साड़ी कंसाइनमेंट के मामले में ग्राहक अदालत ने बीमा कंपनी को 8.41 लाख रुपये का बीमा क्लेम चुकाने का आदेश दिया, जिसके बाद कंपनी ने यह राशि अदा कर दी।

सिद्धि विनायक नॉट्स एंड प्रिंट्स लिमिटेड कंपनी ने फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से एक करोड़ से अधिक की बीमा पॉलिसी ली थी। इस दौरान सूरत से कानपुर, असम के सिलीगुड़ी, बिहार, गोड्डा और झारखंड के रांची सहित सात अलग-अलग स्थानों पर साड़ियों के कंसाइनमेंट, जिनकी कुल कीमत आठ लाख से अधिक थी, भेजे गए थे। लेकिन यह सभी सातों कंसाइनमेंट चोरी हो गए थे।

घटना की जानकारी बीमा कंपनी को दी गई, लेकिन कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। इसके बाद व्यापारी ने सूरत की उपभोक्ता अदालत में अधिवक्ता ईशान श्रेयस देसाई और प्राची अर्पित देसाई के माध्यम से मामला दर्ज करवाया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 8.41 लाख रुपये का क्लेम चुकाने का आदेश दिया, जिसे बीमा कंपनी ने पालन करते हुए भुगतान कर दिया।

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