
डाइड कपड़ा सप्लाई के बावजूद भुगतान नहीं करने पर शिकायतकर्ता व्यापारी ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया
सूरत। डाइड कपड़े के व्यापार से जुड़े व्यापारी ने कपड़ा दलालों और एक व्यापारी के खिलाफ 23.66 लाख रुपये की ठगी किए जाने की शिकायत सारोली पुलिस थाने में करने पर दर्ज । पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 406, 420, 120 (B) के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार शिकायतकर्ता सुनीलभाई सांगीदास हरकुर, (उम्र 28 वर्ष) मूल रूप से डीजे पोइन्ट अपार्टमेंट, सी/702, परवत पाटिया में रहते है।सारोली स्थित डीएमडी मार्केट, ए/112, सारोली में ‘बालाजी फैबटेक्स’ नाम से गोडाउन और आर.के.टी. मार्केट, रिंग रोड, सूरत में दुकान नंबर 4004-05 से होलसेल डाइड कपड़े का व्यापार करते हैं। वर्तमान में उनकी हेड ऑफिस राधाकृष्णा टेक्सटाईल मार्केट की दुकान नंबर 9142-43 में संचालित है।
सुनील भाई की साल 2024 में कपड़ा दलाल पवन बलदेवा ने रिंग रोड़ स्थित वणकर टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारी युवराजभाई गुलेच्छा से मुलाकात करवाई थी। कपड़ा दलाल पवन बलदेवा ने युवराजभाई को स्थानीय व्यापारी बताते हुए भुगतान को लेकर कोई चिंता न करने की बात कही। साथ ही, पवन ने अपने पुत्र अभिनंदन बलदेवा को भी कपड़ा दलाल बताते हुए व्यापार के लिए अनुशंसा की थी।
शिकायतकर्ता ने विश्वास कर कपड़ा दलाल अभिनंदन बलदेवा के माध्यम से व्यापारी युवराजभाई गोलेच्छा (प्रोप्राइटर, महावीर कलेक्शन) को दिनांक 16.01.2024 से 09.02.2024 के बीच अलग-अलग बिल/चालानों के माध्यम से 9,52,154/- रुपये का डाइड कपड़ा भेजा था। इसके बाद, कपड़ा दलाल पवन बलदेवा के माध्यम से दिनांक 10.02.2024 से 06.03.2024 के बीच 14,13,997/- रुपये का डाइड कपड़ा और भेजा था।
इस प्रकार दोनों दलालों की मिलीभगत से कुल 23,66,151/-रुपये का डाइड कपड़ा व्यापारी युवराजभाई (महावीर कलेक्शन)के नाम से भेज था।परंतु आज तक सुनील हरकुट को अपने बकाया पेमेंट नही मिला।
सुनील के साथ व्यापारी और दोनों दलालों ने एक-दूसरे की मदद से विश्वासघात कर ठगी की है।
शिकायत के आधार पर सारोली पुलिस थाने की पीएसआई नीता भावेशभाई नकुम (पोलिस सब इंस्पेक्टर को मामले की जांच सौंपी गई है। प्राथमिकी संख्या 74/2025 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। शिकायतकर्ता ने सभी लेनदेन के बिल, चालान और ट्रांसपोर्ट दस्तावेज बतौर सबूत प्रस्तुत किए हैं।