गुजरात में घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत, स्टांप ड्यूटी में कटौती

गांधीनगर।गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब आवासीय मकानों के ट्रांसफर पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी की केवल 20% राशि ही वसूल की जाएगी, जबकि शेष 80% तक की राशि माफ कर दी जाएगी।
यह राहत उन संपत्तियों के ट्रांसफर पर लागू होगी, जो सोसायटी, एसोसिएशन या नॉन-ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन द्वारा एलॉटमेंट लेटर और शेयर सर्टिफिकेट के आधार पर हस्तांतरित की जाती हैं। यह निर्णय गुजरात स्टांप अधिनियम, 1958 की धारा 9(क) के तहत अमल में लाया गया है।
सरकार के अनुसार, खरीदारों को अब बार-बार लगने वाले जुर्माने से भी छुटकारा मिलेगा और उन्हें केवल मूल स्टांप ड्यूटी की 20% राशि ही देनी होगी। जितनी कुल राशि पहले वसूली जाती थी, वही रहेगी, लेकिन अतिरिक्त दंड अब नहीं देना पड़ेगा। यह छूट सिर्फ उन्हीं मामलों में लागू होगी, जहां संपत्ति का ट्रांसफर सोसायटी, एसोसिएशन या नॉन-ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन द्वारा अधिकृत दस्तावेजों के आधार पर किया गया हो।
राज्य सरकार ने चार महीने पहले ट्रांसफर फीस के नियमों में भी बदलाव किया था। अब किसी भी संपत्ति की खरीद-बिक्री के समय हाउसिंग या हाउसिंग सर्विस सोसायटी अधिकतम 1 लाख रुपये या कुल सौदे की राशि का 0.5% ही ट्रांसफर फीस के रूप में वसूल सकती है।
गुजरात में वर्तमान में करीब 30,000 हाउसिंग सोसायटियाँ कार्यरत हैं। पहले कुछ सोसायटियाँ कानून के विरुद्ध अधिक शुल्क वसूल करती थीं। इसे रोकने के लिए सरकार ने 2024 में सहकारी कानूनों में आवश्यक संशोधन भी किए हैं।